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Kangana Ranaut: आगरा कोर्ट ने अभिनेत्री व भाजपा सांसद के मामले में पुलिस से फिर मांगी आख्या, दिया था विवादास्पद बयान

By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 01 Dec 2025 10:07 PM (IST)

आगरा कोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक मामले में पुलिस से फिर रिपोर्ट मांगी है। रमाशंकर शर्मा ...और पढ़ें

अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत।

अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत।

HighLights

  1. कोर्ट ने पुलिस से कंगना मामले में रिपोर्ट मांगी

  2. कंगना पर किसानों के अपमान का आरोप

जागरण संवाददाता, आगरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में न्यायालय ने न्यू आगरा थाना पुलिस से फिर आख्या मांगी है।

पुलिस को दोनों पक्षों की आख्या 16 दिसंबर से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था।

आरोप लगाया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुईं। अधीनस्थ न्यायालय ने छह मई 2025 को परिवाद खारिज कर दिया था।

वादी अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने रिवीजन याचिका को स्वीकार करने के आदेश दिए।

साथ ही पाया कि छह मई 2025 को पारित हुए आदेश में धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधान की अनदेखी हुई थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि थाना अध्यक्ष न्यू आगरा को आदेश किया जाता है कि प्रस्तुत परिवाद रमाशंकर शर्मा एडवोकेट बनाम कंगना रनौत के मामले में अन्वेषण अंतर्गत धारा 225 (1) के तहत अपनी आख्या 15 दिन के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करें।