ताजमहल के पास पेड़ों पर चला बुलडोजर, रोक के बाद किसने चलाई जेसीबी? जांच में जुटा वन विभाग
आगरा में ताजमहल के पास नगला पैमा मार्ग पर नीम और खजूर के पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के चारों ओर 50 किमी के क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रखी है। वन विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है और पेड़ काटने वालों की तलाश जारी है। घटना से क्षेत्र में हरियाली की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

ताजमहल के पास चलती जेसीबी।
जागरण संवाददाता, आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 50 किमी की परिधि में विस्तृत ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में पेड़ों को काटने पर रोक लगा रखी है, लेकिन वन विभाग ताजमहल के पास ही हरियाली की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मंगलवार को नगला पैमा को जाने वाले रास्ते पर नीम और खजूर के पेड़ पर जेसीबी चला दी गई। उन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया। वन विभाग ने अपने यहां वाद दर्ज किया है। पेड़ काटने वालों की तलाश की जा रही है।
मंगलवार को नीम और खजूर के पेड़ को जड़ से उखाड़ा
ताजमहल के पूर्वी गेट से नगला पैमा को रास्ता जाता है। नगला पैमा में लड्डू गोपाल बाल विद्या मंदिर है। स्कूल के पीछे सोमवार को नीम और खजूर के दो पेड़ जेसीबी चलाकर जड़ से उखाड़ दिए गए। यहां से ताजमहल करीब एक किमी की दूरी पर ही है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी का कार्यालय भी करीब इतनी ही दूरी पर है। इसके बावजूद वन विभाग को इसकी भनक नहीं लगी।
वन विभाग ने अपने यहां दर्ज किया वाद, तलाश जारी
इंटरनेट मीडिया में पेड़ों पर जेसीबी चलाए जाने का 21 सेकेंड का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनकी केवल पीठ नजर आ रही है। जमीन पर खजूर का पेड़ और कुछ झाड़ियां पड़ी हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुुंची, लेकिन तब तक जेसीबी चालक और पेड़ काटने वाले भाग गए थे।
प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी राजेश कुमार ने बताया कि छिंगा राम की भूमि पर लगे दो पेड़ काटे गए हैं। पेड़ काटने वालों की तलाश की जा रही है। विभाग ने अपने यहां वाद दर्ज किया है।
मई, 2015 से है पेड़ काटने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 1996 में टीटीजेड का गठन किया था। ताजमहल के समीप ग्रीन बेल्ट विकसित करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आठ मई, 2015 को टीटीजेड में किसी भी तरह के पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष ताजमहल की पांच किमी की परिधि में कोई पेड़ उसकी पूर्व अनुमति के बगैर नहीं काटे जाने का आदेश किया था। इस दायरे के बाहर टीटीजेड में पेड़ काटने की अनुमति वन विभाग देगा, लेकिन उसकी निगरानी केंद्रीय अधिकारिता समिति (सीईसी) करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।