FSSAI license: बिना लाइसेंस चाट-पकौड़ी बेची तो भरना होगा जुर्माना, पढ़िए कैसे करें आवेदन
FSSAI license अब बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचते पकड़े जाने पर चालान होगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने में पांच लाख तक जुर्माना तथा छह माह की सजा का प्रावधान है। FSSAI खाद्य उत्पादकों के उत्पादन के मानक नियम भी निर्धारित करता है।

आगरा, जागरण टीम। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में पंजीकरण कराए बिना चाट-पकौड़ी, समोसा, चाय समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचते मिले तो पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। छह माह की सजा भी हो सकती है। इस कार्रवाई की जद में राशन डीलर, शराब विक्रेता और पान, फल-सब्जी दुकानदार भी आएंगे।
ये लाइसेंस नबंर एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या
देश में फूड बिजनेस चलाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक लाइसेंस की आवश्यकता है। यह उपभोक्ताओं को वितरित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के खाद्य संबंधी हितों की रक्षा भी करता है। ये लाइसेंस नबंर एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या है। खाद्य पैकिंगों पर ये अंकित होती है।
इस वेबसाइट पर करें लाइसेंस के लिए आवेदन
यदि आप दुकानदार हैं और खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो हम आपको आसान और सरल तरीके बता रहे हैं। जिसके जरिए आप घर बैठे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक सीधा https://foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो स्थानीय नजदीकी फूड सेफ्टी ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद लगभग दो महीने के अंदर आवेदक को लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाता हैं।
पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फार्म खुलेगा। इसमें आए आप्शनों को भरें। मूल पंजीकरण का नया आवेदन करने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष फीस देय होती है। यह पंजीकरण अधिकतम पांच वर्षों तक वैध रहता है।
पांच वर्ष बाद पुनः आवेदन प्रक्रिया की जाती है। 12 लाख से कम की वार्षिक टर्नओवर करने वाले दुकानदारों को सौ रुपये का ट्रेजरी विभाग के खाते में पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। वहीं 12 लाख से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर पर दो से साढे़ सात हजार की शुल्क अदायगी करनी होगी।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- व्यवसाय करने वाले का फोटो पहचान प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
- परिसर (भूमि पत्रों या किराये के समझौते) के कब्जे का सबूत
- सर्टिफिकेट ऑफ ईंकोरपोरेसन / पार्टनरशिप डीड के लेख, यदि लागू हो तो
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से अब खाद्य सामग्री बेचने के लिए चाट-पकौड़ी, कचौड़ी-जलेबी बेचने वालों के अलावा फल-सब्जी और पान दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा मेडीकल स्टोर, देशी- विदेशी शराब, बीयर ठेकेदारों के अलावा राशन दुकानदारों को भी यह लाइसेंस अनिवार्य हाेगा।
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