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    HSRP: हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा लें जल्द, नहीं तो होगी मुश्किल, जानिए इसके बारे में A to Z

    By Prateek GuptaEdited By:
    Updated: Wed, 21 Sep 2022 03:24 PM (IST)

    HSRP हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का अंतिम अंक शून्य से पांच वालों पर लगेगा जुर्माना अन्य जल्द होंगे सम्मिलित। सभी वाहनों के पंजीकृत नंबर के अंतिम अंक के अनुसार फरवरी 2023 तक की तिथियां निर्धारित की गई हैं। आवेदन करना भी आसान।

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    HSRP: आगरा में नंबर प्लेट के अंतिम अंक शून्य से पांच तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता हो चुकी है।

    आगरा, जागरण संवाददाता। वाहन की नंबर प्लेट पर दर्ज अंक के अंत में शून्य से पांच वालों के लिए अनिवार्यता पहले से ही है। 15 नवंबर से अंतिम अंक छह और सात वालों के लिए हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता होने जा रही है। वाहन का अंतिम अंक शून्य से पांच तक वाले वाहन सड़क पर बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिलेंगे तो उनसे पांच हजार रुपये जुर्माना वूसला जाएगा। वहीं अन्य वाहन के पंजीकृत नंबर के अंतिम अंक के अनुसार फरवरी 2023 तक की तिथियां निर्धारित की गई है।

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    आगरा जिले में पंजीकृत 11 लाख वाहनों में से अभी तक 62 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। शासन ने गत वर्ष हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अनिवार्यता की थी, लेकिन नई प्लेट की उपलब्धता में आ रही मुश्किल के कारण अतिरिक्त समय दिया गया था। वहीं व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 सितंबर 2021 तो पंजीकृत नंबर का अंतिम अंक शून्य और एक वाले वाहनों की हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2021 थी, जबकि 15 फरवरी तक दो एवं तीन अंक वालों को अवसर दिया गया था। शासन ने तिथियों में परिवर्तन कर शून्य और एक अंक वालों को 15 फरवरी, दो और तीन अंक वालों को 15 मई तक अवसर दिया गया था। वहीं चार और पांच अंक वालों वाहनों पर 15 अगस्त तक का अवसर था। अब अंतिम अंक छह और सात वालों के लिए अनिवार्यता होने जा रही है।

    प्लेट पर लगे होलोग्राम में दर्ज होता है डाटा

    हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर वाहन के नंबर के साथ ही प्लेट का नंबर दर्ज होता है। साथ ही एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें इंजन, चेसिस नंबर दर्ज होता है। इसको रीड कर वाहन की समस्त डिटेल जानी जा सकती है।

    स्नैप−ऑन लॉक बनाते वाहन को सुरक्षित

    हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट में साधारण बोल्ट की जगह पर स्नैप-ऑन लॉक लगा होता है। इसको पेचकस, प्लास से खोला नहीं जा सकता। अगर कोशिश की जाती है, तो प्लेट टूट जाती है। ऐसे में वाहन चोरी होने या नंबर प्लेट बदल अपराध करने वालों पर लगाम लगेगी। दोबारा लगवाने के लिए वाहन संबंधी सभी कागज उपलब्ध कराने होंगे।

    ऐसे कर सकते हैं आवेदन

    वाहन स्वामी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान करने और वाहन कंपनी के डीलर को चुनने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है। आवेदन के 15 से 20 दिन के अंदर प्लेट तैयार हो जाती है, जिसे संबंधित डीलर से लगवा सकते हैं।

    कंपनियों का है अलग-अलग शुल्क

    निर्माणदायी संस्था हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का निर्माण करती है। संस्था ने डीलर नियुक्त कर रखे हैं। वहीं वाहन कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर रखा है। दोपहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 367 से 428 रुपये तक निर्धारित है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए 670 से 815 रुपये तक निर्धारित हैं।

    हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहन स्वामियों को लगवा लेनी चाहिए। इससे वाहन की अतिरिक्त सुरक्षा है। निर्धारित तिथि के बाद बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर प्रवर्तन दल से कार्रवाई कराई जाएगी।

    प्रमोद कुमार, आरटीओ प्रशासन