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    Rameshwar Singh Yadav: पूर्व सपा विधायक और अखिलेश यादव के करीबी रामेश्वर सिंह की जमानत अर्जी खारिज

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Thu, 16 Jun 2022 04:23 PM (IST)

    Rameshwar Singh Yadav और उनके भाई एवं परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ हाल ही में जमीनों पर अवैध कब्जे के मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस ने फार्म हाउस मंडी समिति पर बनी दुकानों ईंट भट्ठा कोल्ड स्टोर और एक विद्यालय से अवैध निर्माण ढहा दिए थे।

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    Rameshwar Singh Yadav अलीगंज के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव की गैंगस्टर मामले में जमानत खारिज हो गई।

    आगरा, जागरण टीम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता रामेश्वर सिंह यादव को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अलीगंज के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव की गैंगस्टर मामले में सुनवाई के दौरान जमानत खारिज हो गई। पूर्व विधायक जेल में निरुद्ध हैं।

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    उम्र को देखते हुए राहत देने की मांग

    विशेष न्यायाधीध गैंस्टर एक्ट विनोद कुमार की अदालत में पूर्व विधायक की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि पूर्व विधायक की उम्र 72 वर्ष है और वे जेल में हैं। उम्र को देखते हुए राहत दी जाए। इस पर सरकारी वकीलों ने बहस करते हुए कहा कि पूर्व विधायक के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम तथा संगठित गैंग के सदस्यों से मिलकर अपराध करने का मुकदमा दर्ज है। अगर उन्हें रिहाई दी गई तो अन्य अपराध भी किए जा सकते हैं। इस पर अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

    भाई की नहीं हुई है गिरफ्तारी

    बता दें कि हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व विधायक को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने उनके आवास पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर रखा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर दो दिन पूर्व ही पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

    1978 में दर्ज हुआ था पहला मामला

    अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ सबसे पहला मामला 1978 में थाना जैथरा में दर्ज हुआ था। इसमें नकबजनी का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 1980 में आ‌र्म्स एक्ट, जानलेवा हमला की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद वर्ष 2000 और 2007 में थाना जैथरा में एवं 2011 में थाना अलीगंज में गैंगस्टर के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2022 में कोतवाली नगर में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। हाल ही में दर्ज हुए थे अवैध कब्जे के मुकदमे

    पूर्व विधायक की पत्नी तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव तथा परिवार की दो अन्य महिलाओं के खिलाफ भी अवैध कब्जों की एफआइआर दर्ज हुई हैं।

    26 मई को जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू वारंट

    गैंगस्टर के मामले में लगातार फरार चलने के कारण पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ कोर्ट से 26 मई को एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कराया था। इसके बाद पुलिस ने 31 मई को धारा 82 की कार्रवाई करते हुए उनके आवास पर मुनादी करा नोटिस चस्पा कराया था।