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Diwali 2023: दिवाली पर आतिशबाजी खरीदनी है तो पढ़िए आगरा में किन स्थानों पर लगेंगी दुकानें, चलेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

Diwali 2023 firecrackers shops दिवाली पर आतिशबाजी के लिए पुलिस द्वारा इस बार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आगरा शहर में नौ स्थानों पर लगेंगी 294 हरित आतिशबाजी की दुकानें। 10 से 14 नवंबर के लिए 294 अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे। डीसीपी ने कुछ नियम लागू किए हैं जिन्हें दुकानदारों को पालन करना होगा। पटाखाें के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaThu, 02 Nov 2023 06:52 AM (IST)
Diwali 2023: दिवाली पर आतिशबाजी खरीदनी है तो पढ़िए आगरा में किन स्थानों पर लगेंगी दुकानें, चलेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे
Agra News: शहर में नौ स्थानों पर लगेंगी 294 हरित आतिशबाजी की दुकानें

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली 12 नवंबर की है। शहर में नौ स्थानों पर हरित आतिशबाजी की पांच दिन तक बिक्री होगी। शहर में 10 से 14 नवंबर तक नौ स्थानों के लिए 294 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए व्यापारियों को डीसीपी सिटी कार्यालय में आवेदन कर होगा। आवेदन निर्धारित संख्या से अधिक होने पर लाटरी निकाली जाएगी।

ये रहेगी आवेदन की प्रक्रिया

लाइसेंस आवेदन के लिए 10 हजार रुपये का ड्राफ्ट, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन कमिश्नरेट आगरा के नाम से कार्यालय में जमा कराना होगा। आवेदक को दो फोटो, आधार कार्ड, आगरा से जारी 10 हजार रुपये के ड्राफ्ट के रसीद अपने साथ लाना होगा।

आवेदन कार्यालय पर दो से पांच नवंबर तक जमा कराना होगा। एक आवेदक एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकता है। आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सात नवंबर सुबह 10 बजे लाइसेंस का आवंटन लाटरी से किया जाएगा।

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स्थान और दुकानों की संख्या

कोठी मीना बाजार 80, जीआइसी मैदान 25, आवास विकास कालोनी सेक्टर 11 और 12 का मैदान 50, बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल साईं की तकिया 10, कंपनी गार्डन 17, रुनकता तालाब किनारे 12, अबु उलाह दरगाह मैदान के पास 10, सदर में शक्ति नगर 10 और मेहताब बाग पार्किंग के सामने 80।

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यह रखना होगा ध्यान

  • अस्थायी लाइसेंस धारक को दुकान खुद बनानी होगी
  • पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं होगा
  • दो दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट होनी चाहिए
  • आवंटी अपनी दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग से स्वयं प्राप्त करेगा
  • दुकान में खुले बिजली के तार नहीं होने चाहिए
  • दुकानों पर दो-दाे बाल्टी रेत और पानी होनी चाहिए
  • दुकानों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है
  • आतिशबाजी आदि 50 किलोग्राम और फुलझड़ी आदि 50 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी 

पुलिस जारी करेगी लाइसेंस

आगरा कमिश्नरेट बनने के बाद पहली बार पुलिस की तरफ से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि हरित आतिशबाजी की दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

दुकानों के कोठी मीना बाजार, जीआइसी मैदान, सिकंदरा आवास विकास कालोनी समेत नौ खुले स्थानों का चयन किया गया है। लाइसेंस मिलने पर दुकानदार द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा।