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    Court News: एक जुलाई से बदल जाएगा अदालतों का समय, साथ ही पढ़ें आगरा कोर्ट के आज के फैसले

    By Tanu GuptaEdited By:
    Updated: Wed, 29 Jun 2022 04:42 PM (IST)

    सुबह दस से शाम पांच बजे रहेगा समय। 30 जून तक सुबह सात से शाम पांच बजे तक का है समय। बरहन के आंवलखेड़ा के शीतगृह से 1.68 लाख रुपये वसूली का मामला। उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष ने किए आदेश।

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    आगरा में अदालत पूर्ववत सुबह दस से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।

    आगरा, जागरण संवाददाता। एक जुलाई से अदालतों का समय बदल जाएगा। वह पूर्ववत सुबह दस से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्रीष्मकाल के चलते मई और जून में अदालतों समय प्रात:कालीन हो गया था। वह सुबह सात से दोपहर डेढ़ बजे तक खुल रही थीं।

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    ग्रीष्मकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। जिससे एक जुलाई से अदालतों का समय अब पूर्ववत हो जाएगा। अब अदालतें सुबह दस से शाम पांच तक खुलेंगी। जबकि दोपहर में डेढ़ से दो बजे भोजनावकाश का समय रहेगा। वहीं, सिविल अदालतें भी एक माह के अवकाश के बाद एक जुलाई से विधिवत न्यायिक कार्य होगा।

    उपभोक्ता आयोग ने डीएम को शीतगृह की संपत्ति नीलाम कर राशि जमा कराने के किए आदेश

    जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने पूर्व पारित आदेश के अनुपालन में 1.68 लाख रुपये की वसूली के लिए चौधरी मान सिंह शीतगृह प्रा.लि. आंवलखेड़ा की संपत्ति कुर्क/नीलाम कर धनराशि अदालत में जमा कराने के आदेश डीएम को दिए हैं।

    मामले के अनुसार पोस्ट अरैला, गांव अगरपुर निवासी सुरेश शर्मा ने उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा पेश किया था। जिसमें चौधरी मान सिंह कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. बैनई रोड बरहन को पक्षकार बनाया था। उपभोक्ता आयोग द्वारा 21 जुलाई 2008 को वादी के पक्ष में आदेश पारित किया। आयोग ने विपक्षी को आदेश का अनुपालन करने सुनिश्चित करने के आदेश किए थे।

    विपक्षी द्वारा 14 साल बाद भी आदेश का अनुपालन न करने पर इजराय वाद (डिक्री) की सुनवाई में जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने 1,68,680 रुपये की वसूली को शीतगृह की संपत्ति कुर्क/नीलाम करने के आदेश डीएम को दिए। जिससे मिलने वाली धनराशि को सात जुलाई तक आयोग में जमा कराना सुनिश्चित करने के आदेश किए। वादी की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने की।