Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:00 AM (IST)
आगरा नगर निगम 50 हजार से अधिक के बकायेदारों को नोटिस जारी कर रहा है। वसूली में लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 30 सितंबर तक गृहकर पर 10% की छूट दी जा रही है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि समय सीमा के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे जिसमें संपत्ति कुर्की भी शामिल है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, आगरा । नगर निगम 50 हजार से अधिक के बकायेदारों से वसूली के लिए नोटिस जारी कर रहा है। जोन के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वसूली करने वालों की लापरवाही से लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने वेतन राेकने, स्पष्टीकरण मांगने सभी कार्रवाई कर दी है।
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वहीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकायेदारों के लिए 10 प्रतिशत की छूट 30 सितंबर तक है। शहर में 50 हजार से अधिक के बकायेदारों की संख्या अधिक है, लेकिन नगर निगम के पास भी इनका हिसाब नहीं है। पिछले दिनों बैठक में भी इसका जवाब जिम्मेदार नहीं दे सके थे। उपलब्ध सूची के अनुसार निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं।
घर-घर जाकर कर रहे संपर्क
इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृहकर बिल पर 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार का कहना है कि निर्धारित समय के बाद वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। संपत्ति कुर्की, सीलिंग का रास्ता अपनाया जा सकता है। आनलाइन भुगतान की सुविधा है। बकायेदार इसका लाभ ले सकते हैं।
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