फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में पत्रकार को HC से नहीं मिली राहत, FIR रद करने की याचिका खारिज
आगरा में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियार खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी टीवी पत्रकार शोभित चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज हो गई है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। एसटीएफ की जांच के बाद धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, आगरा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध तरीके से हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले में आरोपित टीवी पत्रकार शोभित चतुर्वेदी को दूसरी बार भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
एफआइआर निरस्त करने और गिरफ्तारी स्टे के लिए प्रस्तुत की गई याचिका को हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को दिए आदेश में निरस्त कर दिया है।
हाई कोर्ट ने आरोपित शोभित चतुर्वेदी को आदेशित किया है कि वह चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले याचिका हाई कोर्ट की ओर से खारिज की जा चुकी है।
24 मई को नाई की मंडी थाने में एसटीएफ इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा की जांच रिपोर्ट के बाद धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसमें नेशनल शूटर मोहम्मद अरशद, कारपेट कारोबारी मोहम्मद जैद, प्रापर्टी डीलर भूपेंद्र सारस्वत, राजेश बघेल, शिव कुमार सारस्वत टीवी चैनल के पत्रकार शोभित चतुर्वेदी और शस्त्र लिपिक संजय कपूर को नामजद किया गया है।
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