बच्चों के झगड़े के बाद महिला पर कैरोसिन डाल लगाई थी आग, हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
आगरा में बच्चों के झगड़े के बाद महिला को जिंदा जलाने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना ताजगंज इलाके में हुई थी जहां एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ईंट मार दी थी। इसके बाद पंचायत में राजीनामे के लिए 10 लाख रुपये मांगे गए थे।

जागरण संवाददाता, आगरा । बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद महिला पर कैरोसिन डाल आग लगाकर महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दोषियों पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
ताजगंज की पुष्पांजलि इको सिटी निवासी अनिल कुमार ने ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि वह सेना से रिटायर होने के उपरांत टोरेंट पावर में कार्यरत हैं। घटना से कुछ दिन पूर्व उनके बेटे आयुष एवं कालोनी के प्रेसीडेंट भरत खरे के बेटे बिट्टू के मध्य खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था।
ईंट मारकर किया था घायल
वादी के पुत्र ने भरत खरे के पुत्र बिट्टू को ईंट मारकर घायल कर दिया था। भरत खरे द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर तत्कालीन एकता चौकी इंचार्ज ने आपस में समझौता करने की कह छोड़ दिया। वादी द्वारा भरत खरे से माफी मांग राजीनामा करने की कहने पर उसने 11 अक्टूबर 2020 को पंचायत बुलाई। पंचायत में वादी की पत्नी ने भरत खरे उसकी पत्नी सुनीता खरे एवं अन्य के पैर छूकर माफी मांग विवाद समाप्त करने को कहा।
इस पर भरत खरे ने राजीनामा करने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी। इस पर पंचायत में मौजूद कालोनी के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी। बिना राजीनामे के पंचायत समाप्त होने के बाद आरोपितों ने वादी की पत्नी संगीता पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी थी। 90 प्रतिशत जलने के कारण वादी की पत्नी संगीता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
एडीजे 15 ने आरोपित भरत खरे, उनकी पत्नी सुनीता खरे, कपिल श्रीवास्तव एवं सोनू सक्सेना को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2.10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से दो लाख रुपये वादी मुकदमा को बतौर प्रतिकर एवं दस हजार रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा कराने के आदेश दिए।
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