Shaadi.com के CEO अनुपम मित्तल को हाई कोर्ट से राहत, आगरा में दर्ज एफआईआर रद हुई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी डॉट कॉम के सीईओ अनुपम मित्तल के खिलाफ आगरा में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर एक वकील ने दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी डॉट कॉम के प्लेटफार्म पर अश्लीलता फैलाई जा रही है और जबरन वसूली की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि शादी डॉट कॉम सिर्फ सूचनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी डाट काम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुपम मित्तल के खिलाफ आगरा में दर्ज एफआइआर को रद कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।