Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shaadi.com के CEO अनुपम मित्तल को हाई कोर्ट से राहत, आगरा में दर्ज एफआईआर रद हुई

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:49 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी डॉट कॉम के सीईओ अनुपम मित्तल के खिलाफ आगरा में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर एक वकील ने दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी डॉट कॉम के प्लेटफार्म पर अश्लीलता फैलाई जा रही है और जबरन वसूली की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि शादी डॉट कॉम सिर्फ सूचनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम है।

    Hero Image
    शादी डाट काम के सीईओ के खिलाफ धोखाधड़ी की आगरा में दर्ज एफआइआर रद।

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी डाट काम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुपम मित्तल के खिलाफ आगरा में दर्ज एफआइआर को रद कर दिया है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है। न्यू आगरा पुलिस थाने में 30 जनवरी 2022 को एक वकील ने अनुपम मित्तल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उसने शादी डाट काम की सदस्यता ली थी और भुगतान भी किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्लेटफार्म पर कुछ सत्यापित प्रोफाइल वाले लोग अश्लीलता फैलाने के कार्य में शामिल थे। प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड एक महिला के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने तथा 5100 रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया।

    इसकी शिकायत सीईओ से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी देने सहित अन्य आरोपों में एफआइआर दर्ज कराई। आरोपित ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

    खंडपीठ ने कहा, ‘शादी डाट काम ऐसा प्लेटफार्म है जो केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में प्लेटफार्म पर मौजूद तीसरे पक्ष के कृत्यों के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।’