Airtel और Torrent Power ने दिखाई लापरवाही, आगरा नगर निगम ने लगाया जुर्माना
आगरा नगर निगम ने Airtel और Torrent Power पर लापरवाही बरतने के लिए जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर शहर में काम करते समय नियमों का उल्लंघन करने और जनत ...और पढ़ें

आगरा नगर निगम।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में रोड कटिंग के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार रेस्टोरेशन कार्य न किए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। लोहामंडी जोन के तहत विभिन्न क्षेत्र में सड़क खोदाई के बाद खराब गुणवत्ता के रेस्टोरेशन कार्य की शिकायतें लोगों द्वारा की जा रही थीं।
जांच में खोदाई के बाद रेस्टोरेंशन में लापरवाही पर एयरटेल और टोरेंट पर कुल नौ लाख 39 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अलबतिया क्षेत्र में डाक विभाग के सामने कलाकुंज, बीरनगर, अवधपुरी, गूलर का नगला, शांतीवन कन्या स्कूल के पास, सराय बोदला स्थित शाही मस्जिद के निकट मैसर्स एयरटेल लिमिटेड द्वारा नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर रोड कटिंग की गई थी।
कटिंग के बाद सड़क का रेस्टोरेशन कार्य निगम के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। इसके चलते क्षेत्रीय निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं। निरीक्षण के दौरान कच्ची सड़क, इंटरलाकिंग, सीसी रोड, एचडीडी और बिटुमिन मार्ग कटिंग में अनियमितताएं पाई गईं। सहायक अभियंता मुकेश कुमार द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई।
कुल क्षेत्रफल और दर के आधार पर एयरटेल पर 7,28,751 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। लोहामंडी जोन के आवास विकास कालोनी सेक्टर–नौ, सेक्टर–चार, भावना क्लार्क के पास, गढ़ी भदौरिया, एचडीएफसी बैंक, फैशन सिटी शोरूम और कारगिल चौराहे के पास के क्षेत्रों में टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा रोड कटिंग की गई।
यहां भी मानकों के अनुसार रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया गया। जांच में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और बिटुमिन मार्ग कटिंग में खामियां सामने आईं। टोरेंट पर कुल 2,11,802 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि नगर निगम द्वारा सड़क कटिंग की अनुमति सशर्त दी जाती है। यदि किसी भी संस्था या कंपनी द्वारा मानकों के अनुसार रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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