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    Agra: तेल माफिया मनोज गोयल पर कसा शिकंजा, अग्निशमन विभाग के नोटिस के बाद होटल बंद

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Fri, 09 Sep 2022 06:53 PM (IST)

    Agra News अग्रिशमन विभाग ने आग से बचाव के इंतजामों को लेकर किया था होटल का निरीक्षण खामियां मिलने पर शुक्रवार को जारी किया नोटिस स्टाफ ने ग्राहकों से खाली कराया होटलअब तक करीब 90 होटलों में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर निरीक्षण कर चुका है।

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    Agra News: अग्निशमन विभाग के नोटिस के बाद बंद किया होटल

    जागरण संवाददाता, आगरा। तेल माफिया मनोज गोयल पर अग्निशमन विभाग का शिकंजा कस गया है। विभाग की टीम ने गुरुवार को होटल का निरीक्षण किया, पता चला कि वह विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र एनजोसी के बिना संचालित किया जा रहा था। शुक्रवार की दोपहर को विभाग द्वारा होटल को जाकर नोटिस दिया। कर्मचारियों ने होटल को वहां ठहरे लोगों से आननफानन में खाली करा उसे बंद कर दिया। उसके बाहर होटल बंद है का पंफलेट चस्पा कर दिया।

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    लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड के बाद कार्रवाई

    लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड में चार लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है।  गुरुवार की शाम को विभाग ने जीवनी मंडी स्थित होटल ताज वे इन का भी निरीक्षण किया था। यह होटल तेल माफिया मनोज गोयल का बताया गया है। विभाग की टीम ने फायर की एनओसी दिखाने की कहा तो पता चला कि वह नहीं ली गई है।

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    नोटिस के बाद पहुंची टीम, होटल स्टाफ में मची खलबली

    जिसके बाद विभाग ने नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार को उसे देने पहुंचे थे। जिसके बाद स्टाफ में अफरातफरी मच गई। होटल में मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले छह लोग ठहरे थे। स्टाफ ने उनसे होटल खाली कराने के बाद उसे बंद कर दिया। 

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    होटल में मिली यह खामियां

    • होटल 500 वर्ग मीटर में है, जिसका 450 वर्ग मीटर एरिया कवर्ड है।
    • फायर एक्सटिग्यूशर मानक के अनुसार नहीं
    • हौजरील मानक के अनुसार नहीं
    • डाउन कमर सिस्टम मानक के अनुसार नहीं
    • टैरेस टैंक मानक के अनुसार नहीं
    • टैरेस टैंक के पास पंप मानक के अनुरूप नहीं
    • आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम मानक के अनुसार नहीं
    • आटोमैटिक डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम सिस्टम मानक के अनुरूप नहीं
    • मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम मानक के अनुरूप नहीं
    • फायर एग्जिट साइनेज मानक के अनुरूप नहीं

    निकास की आवश्यकताएं

    एक अतिरिक्त फायर एस्केप 1.25 मीटर चौड़ाई का निर्माण कराए जाने की जरूरत है। ग्लास को ओपेन कराए जाने की जरूरत, जिससे कि निकास मार्गों को अवरोधमुक्त रखा जा सके।

    सोता रहा विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अग्निशमन विभाग

    शहर के बीचाे बीच फायर एनओसी के बिना होटल चल रहा था। उसमें आग से बचाव के पूरे इंतजाम नहीं थे। जिसे लेकर अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण और नगर निगम भी सवालों के घेरे में हैं। वह आंखों में मूंदे रहे।

    होटल ताज वे इन में निरीक्षण के दौरान खामियां मिलीं थीं। इन खामियां को दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। - अक्षय रंजन शर्मा मुख्य अग्निशमन अधिकारी