Agra Crime: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास
आगरा में पॉक्सो कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी जयपाल को 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जयपाल ने रक्षाबंधन के दिन एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था, जब वह अपने चचेरे भाई को राखी बांधने गई थी। अदालत ने पीड़िता को जुर्माने की राशि देने का आदेश दिया।

सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
किशोरी रक्षाबंधन वाले दिन चचेरे भाई को राखी बांधने गई थी, तभी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की वारदात बाह थाने के एक गांव में हुई।
पिता ने दर्ज मुकदमे में कहा था कि 11 वर्षीय पुत्री 22 अगस्त 2021 की दोपहर 1:30 बजे करीब अपने चचेरे भाई को राखी बांधने घर से थोड़ी दूर पर गई थीं। वापसी में रास्ते में मिले आरोपित जयपाल ने पुत्री को रुपये देकर गुटखा लाने को कहा।
गुटखा देने के दौरान आरोपित ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर अपने घर में खींच लिया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसके बयान दर्ज कराए।
मेडिकल और बयान से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने सबूतों के आधार पर जयपाल को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड की समस्त धनराशि अदालत ने पीड़िता को दिलाने के साथ-साथ प्रतिकर प्राप्ति के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करने के आदेश दिए।

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