ऑटो, ओला-उबर टैक्सी ड्राइवरों के लिए जरूरी होगा ये काम... राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने DGP को लिखा लेटर
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने ऑटो और टैक्सी में ड्राइवर की जानकारी अनिवार्य करने का आदेश दिया है जिसके लिए डीजीपी और परिवहन मंत्री को पत्र भेजा गया है। मासिक गोष्ठी में महिला अपराधों के समाधान में पुलिस की भूमिका पर चर्चा हुई जहां आयोग की अध्यक्ष ने ड्राइवरों की जानकारी दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डाला। पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी।

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रदेश में चलने वाले ऑटो, ओला-उबर टैक्सी में ड्राइवर की पहचान दर्ज करनी होगी। इन वाहनों में ड्राइवर की सीट के पीछे उसका नाम, मोबाइल नंबर और आइडी की जानकारी लिखना होगा। यह आदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने दिए। उन्होंने इस संबंध में डीजीपी और परिवहन मंत्री को पत्र भेजा है। इसके साथ ही सोमवार को आयोग के कार्यालय में हुई मासिक गोष्ठी में महिला अपराधों के निस्तारण में पुलिस की भूमिका पर चर्चा की गई।
राज्य महिला आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में सोमवार को महिला अपराधों के निस्तारण में पुलिस विभाग की भूमिका विषय पर मासिक गोष्ठी व कार्यशाला हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. बबीता चौहान व उपाध्यक्ष अर्पणा यादव व चारू चौधरी ने दीप जलाकर की।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने डीजीपी और परिवहन मंत्री को भेजा पत्र
डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि ऑटो व टैक्सी में चालक की जानकारी दर्ज होने से अपराधों पर अंकुश लगेगा। अपर पुलिस अधीक्षक अपराध रुकमणि वर्मा एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विनोद कुमार यादव ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए संचालित योजनाओं पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन आदि के बारे में बताया गया।
मासिक गोष्ठी में महिला अपराधों के निस्तारण में पुलिस की भूमिका पर की चर्चा
द्वितीय सत्र में विभिन्न जनपदों से महिला आयोग के सदस्यों द्वारा की गई महिला जनसुनवाई व निरीक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान सदस्य सचिव सुधा वर्मा, सदस्य हिमानी अग्रवाल, सुनीता श्रीवास्तव, अंजू प्रजापति, पूनम द्विवेदी, अनीता गुप्ता, अनुपमा सिंह लोधी, सुजीता कुमारी, मीना कुमारी, नीलम प्रभात, गीता बिन्द, पुष्पा पांडेय आदि मौजूद रहे।

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