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    Agra News: अवैध मतांतरण मामले में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, सीजेएम की अदालत ने सुनाया फैसला

    Updated: Thu, 14 Aug 2025 07:40 PM (IST)

    आगरा में अवैध धर्मांतरण के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका सीजेएम अदालत ने खारिज कर दी है। ये मामला 24 मार्च को सदर थाना क्षेत्र से लापता हुई दो बहनों से जुड़ा है जिसमें पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया था। गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान समेत 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है।

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    अवैध मतांतरण मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

    जागरण संवाददाता, आगरा। अवैध मतांतरण मामले में जेल में निरुद्ध तीन आरोपितों की जमानत अर्जी को सीजेएम की अदालत ने निरस्त कर दिया। इससे पूर्व गिरोह के सरगना सहित सात आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।

    सदर थाना क्षेत्र से 24 मार्च को लापता हुईं दो बहनों की तलाश में जुटी कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध मतांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 18 जुलाई को कोलकाता के मुस्लिम बाहुल्य तपसिया क्षेत्र से दोनों बहनों को बरामद किया।

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    साथ ही अवैध मतांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह को 21 जुलाई की सुबह दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया था। सरगना अब्दुल रहमान व उसके बेटों सहित कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है।

    सभी आरोपित जिला कारागार में निरुद्ध हैं। सीजेएम की अदालत ने सुनवाई के बाद तीन आरोपित रित बानिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, अबू तालिब व मोहम्मद अली उर्फ पीयूष की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।

    अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बृजमोहन सिंह कुशवाहा ने जमानत का विरोध किया। कहा कि विदेशों से फंडिंग प्राप्त कर सामूहिक रूप से हिंदू लड़के व लड़कियों को जबरदस्ती विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के साक्ष्य पाए गए हैं। आरोपित शातिर किस्म के अपराधी हैं।