बडगाम में ACB की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति रखने पर इंस्पेक्टर हिरासत में; आलीशान घर और गाड़ियों का है मालिक
जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बडगाम में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर पीरजादा मुश्कूर अहमद शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पाया गया कि आरोपित और उसके परिवार के सदस्यों के पास कई ऐसी संपत्तियां थीं जो उनके ज्ञात आय स्रोतों से मेल नहीं खातीं। पुलिस ने आरोपी के घरों की तलाशी ली और उसे हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच जारी है।
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आय से अधिक संपत्ति रखने पर हुई कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शनिवार को बडगाम में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में भी लिया। आरोपित इंस्पेक्टर की पहचान पीरजादा मुश्कूर अहमद शाह पुत्र पीरजादा मोहम्मद अकबर शाह निवासी ज्वालापोरा बडगाम के रूप में हुई है। वह जिला पुलिस कार्यालय बांडीपोरा में कैशियर के रूप में कार्यरत था।
यह मामला एसीबी श्रीनगर पुलिस स्टेशन में उन आरोपों की गुप्त जांच के बाद दर्ज किया गया था जिनमें आरोप लगाया गया था कि उक्त अधिकारी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी वैध आय से कहीं अधिक चल और अचल संपत्तियां अर्जित की। जांच के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों के पास कई ऐसी संपत्तियां थीं जो उनके ज्ञात आय स्रोतों से प्रमाणित नहीं हो सकतीं।
इन संपत्तियों में जिला बडगाम में स्थित लगभग 3 कनाल और 6 मरला भूमि, बडगाम में 1 कनाल और 14 मरला शामिल है। इसके अतिरिक्त ओमपोरा कालोनी बडगाम में दो मंजिला आलीशान आवासीय घर, विभिन्न खातों में लगभग 48,26,036 रुपये की राशि, आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत विभिन्न प्रकार के कई वाहन, प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने बच्चों की शिक्षा पर लगभग 40 लाख रुपये का व्यय, विदेश यात्रा और बीमा प्रीमियम के भुगतान पर पर्याप्त खर्च भी किया गया।
बयान में आगे कहा गया कि बैंक रिकॉर्ड की जांच से कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला। यह भी पाया गया कि अभियुक्त और उसका परिवार विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते संचालित कर रहे थे जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में धनराशि भेजी गई थी। उसकी पत्नी और बच्चों के नाम पर कई उच्च मूल्य की अचल संपत्तियां भी पाई गईं।
आय बनाम व्यय के आकलन से पता चला कि एक जनवरी 2012 से 30 जून 2025 की अवधि के दौरान ज्ञात स्रोतों से अभियुक्त की वास्तविक आय, संचित संपत्ति और किए गए व्यय को उचित ठहराने के लिए बेहद अपर्याप्त थी।
प्रवक्ता ने कहा कि निष्कर्ष बताते हैं कि अभियुक्त ने भ्रष्ट और बेईमान तरीकों का सहारा लेकर खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया है। एसीबी ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद और 10 अक्टूबर 2025 के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला बडगाम में आरोपी के दो आवासीय घरों की तलाशी ली गई। बयान में कहा गया है कि मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए आरोपी इंस्पेक्टर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही कहा गया है कि आरोपी और उसके सहयोगियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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