सर्दियों में न बढ़े प्रदूषण, CAQM ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को पराली न जलाने के दिए निर्देश
आगामी सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीएक्यूएम ने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठक की और ग्रेप के कार्यान्वयन की समीक्षा की। अधिकारियों को पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, और पुराने वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दीवाली पर वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने संबंधित राज्यों से पराली न जलाने को कहा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी सर्दियों में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली की घटनाओं पर रोक लगाने को कहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएक्यूएम ने पड़ोसी राज्यों के साथ एक समन्वय बैठक भी की।
सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में ग्रेप के कार्यान्वयन और एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के संबंध में वैधानिक निर्देशों समीक्षा भी की गई।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली के एनसीटी में डिप्टी कमिश्नर, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में धान की पराली जलाने को खत्म करने की दिशा में लापरवाही बरतने वाले नोडल अधिकारियों शिकायत दर्ज कराएं।
सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए व्यावहारिक चुनौतियों के मुद्दे और 26 सितंबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर 23 अप्रैल 2025 के निर्देश संख्या 88 की समीक्षा भी की। इसमें दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार, सीएनजी, एलएनजी और ईवी के अलावा, सभी एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी एक नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। हालााकि सभी बीएस- चार वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, जैसे एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है।
सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त 2025 के आदेश के मद्देनजर 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के प्रयोग पर वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है। बैठक में दीवाली को लेकर ग्रीन पटाखों को दी गई छूट के दौरान वायु गुणवत्ता पर विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए गए।
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