Wireless Jammer - सरकार ने अवैध रूप से वायरलेस जैमर बेचने के खिलाफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी
भारत सरकार ने अवैध रूप से वायरलेस जैमर बेचने के खिलाफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी जारी कर दी है। DOT ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना बेचना और/या उपयोग करना गैरकानूनी है।

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारत सरकार ने सोमवार को वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग पर आम जनता को निर्देश देने के साथ-साथ अवैध रूप से वायरलेस जैमर बेचने के खिलाफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि सेलुलर सिग्नल जैमर (cellular signal jammers),GPS blocker या अन्य सिग्नल जाम करने वाले उपकरण आम तौर पर अवैध हैं। सरकार इसके उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुमति देती है। लेकिन इन उपकरणों की खुली ऑनलाइन बिक्री से चिंतित, विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की बिक्री के लिए चेतावनी दे दी है।
DOT के अनुसार निजी क्षेत्र (private sector) के संगठन या व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद और उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण और आयात अवैध है।
सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में, विभाग ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बेचना और/या उपयोग करना गैरकानूनी है।
मोबाइल सिग्नल बूस्टर / रिपीटर एक प्रकार का एम्पलीफायर है, जो स्पष्ट रूप से मोबाइल फोन सिग्नल रिसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि,मोबाइल फोन बूस्टर का अनधिकृत उपयोग (unauthorised use) विपरीत रूप से हस्तक्षेप कर सार्वजनिक दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज को खतरे में डालकर बाधित कर सकता है।
DOT के सलाहकार ने कहा कि ऐसे में यह न केवल मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधा का कारण बनता है बल्कि मोबाइल फोन से आपातकालीन कॉल (emergency call) सेवाओं तक पहुंच को भी बाधित कर सकती है। जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।
उम्मीद है कि सरकार की इस चेतावनी के बाद अब cellular signal jammers,GPS blocker या अन्य सिग्नल जाम करने वाले उपकरणों की अवैध रूप बिक्री पर रोक लगेगी। इसके साथ ही इन उपकरणों का दुरूपयोग भी नहीं होगा।
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