आज से बदल गए नियम, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम; स्पैम कॉल से भी छुटकारा
1 अक्टूबर से टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्राई के सख्त नियम लागू हो रहे हैं। नए नियम प्रभावी होने से निजी कंपनियों की मनमानी पर काफी तक रोक लगेगी। ट्राई ने कंपनियों को ग्राहकों की सहुलियत के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाने और उनमें बदलाव करने के लिए कहा है। आज से स्पैम कॉल से भी काफी हद तक राहत मिलेगी।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो, एयरेटल और VI समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों के प्रभावी होने के बाद ग्राहकों को पहले की तुलना में बेहतर सर्विस मिलेगी। साथ में कॉल ड्रॉप (Call Drop) और अनचाही कॉल्स (Unwanted Calls) से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आज टेलीकॉम से जुड़े कौन-से नियम लागू हो रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
कंपनियों पर लगेगा जुर्माना?
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों से सर्विस बेहतर करने के लिए कहा है। ट्राई लगभग 10 साल बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस नियमों में बदलाव कर रहा है। इन नियमों में बदलाव के चलते आम ग्राहकों को काफी तक सहुलियत मिलेगी। अगर किसी इलाके में 24 घंटे से ज्यादा सर्विस बाधित रहती है तो उस पर इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
आपके इलाके में कौन-सी सर्विस
अब तक अपने इलाके में नेटवर्क की उपलब्धता पता करने में खूब मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब सभी टेलीकॉम कंपनी को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि वह किस इलाके में कौन-सी सर्विस दे रही है। जानकारी उपलब्ध होने से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब अपने लिए बेहतर सर्विस चुन पाएंगे।
स्पैम कॉल पर नकेल
आज 1 अक्टूबर से स्पैम कॉल पर भी लगाम लग जाएगी। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि वह ग्राहकों की सहुलियत के हिसाब से अपनी सर्विस पॉलिसी में बदलाव करें। ट्राई ने कंपनियों से साफ कहा कि उन्हें कॉल ड्रॉप और अनचाही कॉल पर रोक लगाने के लिए ग्राहकों के हित में कुछ नई सुविधा शुरू कर चाहिए। साथ ही नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी नियम नहीं मानती है और स्पैम कॉल करती है तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है।