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    Reliance और Jio में नौकरी के नाम पर ठगी पर लगेगी रोक, कोर्ट ने olx और quikr के फर्जी पोस्ट पर लगाया प्रतिबंध

    By Renu YadavEdited By:
    Updated: Sat, 30 May 2020 12:18 PM (IST)

    रिलायंस का कहना है कि olx और quikr को लेकर झूठे विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। रिलायंस ने सबूत के तौर पर ऐसे चार विज्ञापनों के लिंक भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है।

    Reliance और Jio में नौकरी के नाम पर ठगी पर लगेगी रोक, कोर्ट ने olx और quikr के फर्जी पोस्ट पर लगाया प्रतिबंध

    नई दिल्ली, टेक डेस्क। Reliance और Jio में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी विज्ञापनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने olx और quikr पर जियो और  रिलायंस में नौकरी दिलाने वाले फर्जी विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद olx और quikr रिलायंस और जियो से जुड़े किसी भी विज्ञापन को अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखा सकेंगे। दरअसल की Reliance तरफ से मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में रिलायंस ने आरोप लगाया था कि उसके नाम और ट्रेड-मार्क का गलत इस्तेमाल कर, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। साथ ही रिलायंस और जियो में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। रिलायंस का कहना है कि olx और quikr को लेकर झूठे विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। रिलायंस ने सबूत के तौर पर ऐसे चार विज्ञापनों के लिंक भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है।

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    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि यह प्रथमदृश्टया मामला बनता है और अगर विज्ञापनों पर रोक ना लगाई गई तो इससे Reliance को काफी नुकसान हो सकता है। रिलायंस की तरफ से कोर्ट में रिलायंस की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि नौकरी तलाशने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर यह मामला सामने आया। जिसमें पता चला कि कुछ जालसाज Reliance और Jio के नाम पर ओएलएक्स और क्विकर पर विज्ञापन पोस्ट कर रहे हैं। नौकरी के लिए भटक रहें यह लोगों इन जालसाजों का आसान शिकार बन रहे हैं।

    OLX India ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने जियो एवं रिलायंस नाम के अतिरिक्त फिल्टर जोड़ दिए हैं, जिससे आगे इस तरह के फर्जी विज्ञापनों से लोगों को धोखा न दिया जा सके। Quikr और olx की की तरफ से  कहा गया कि रिलायंस की तरफ से दिए गए 4 लिंक्स में से 3 को हटा दिया गया है। वहीं एक लिंक को हटाया जा रहा है। कोर्ट ने olx और quikr  से पूछा है कि विज्ञापनों को प्रकाशित करने का उनका क्या तरीका है। और झूठे विज्ञापन प्रकाशित ना हों इसके लिए कंपनी क्या कदम उठाती है। कोर्ट ने इसके लिए एक लिखित एफिडेविट देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

    (Written By- Saurabh Verma)

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