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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 31, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

24 घंटे में बदला जा सकेगा मोबाइल ऑपरेटर, जानें इससे जुड़ा पूरा सच

By Shilpa SrivastavaEdited By:
Published: Tue, 31 Jul 2018 09:40 AM (IST)Updated: Wed, 01 Aug 2018 07:35 AM (IST)

ट्राई की MNP की गाइडलाइन्स के मुताबिक फिलहाल ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। वहीं, MNP के नियमों बदलाव किए जाने की कोई खबर भी नहीं है

24 घंटे में बदला जा सकेगा मोबाइल ऑपरेटर, जानें इससे जुड़ा पूरा सच
24 घंटे में बदला जा सकेगा मोबाइल ऑपरेटर, जानें इससे जुड़ा पूरा सच

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। मोबाइल ऑपरेटर बदलने की प्रक्रिया यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक, आने वाले दिनों में मोबाइल ऑपरेटर बदलना महज 24 घंटों में संभव हो सकेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) मोबाइल ऑपरेटर बदलने के नए नियम तैयार कर रहा है जिन्हें जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि ये खबर गलत है। ट्राई की MNP की गाइडलाइन्स के मुताबिक फिलहाल ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। वहीं, MNP के नियमों बदलाव किए जाने की भी कोई खबर नहीं है।

जानें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई की गाइडलाइन्स के बारे में:

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई द्वारा बनाई गई कस्टमर गाइड में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि मोबाइल ऑपरेटर को 7वें वर्किंग डे पर पोर्ट किया जएगा। वहीं, जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में 15वें वर्किंग डे नंबर पोर्ट होगा। ट्राई की कस्टमर गाइड में दिए गए इस क्लॉज का हमने नीचे स्क्रीनशॉट भी दिया गया है।

ट्राई की कस्टमर गाइड की जानकारी आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Customer_Guide.pdf

जानें कैसे होता है मोबाइल नंबर पोर्ट:

मोबाइल ऑपरेटर को बदलने के लिए ग्राहकों को 1900 नंबर पर PORT (मोबाइल नंबर) लिखकर भेजना होगा। इसके बाद ग्राहक के पास यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी कोड या UPC मिलता है। यह कोड ग्राहक को उस कंपनी को देना होता है जिस कंपनी में नंबर पोर्ट कराना चाहता है। साथ ही कुछ जरुरी दस्तावेज भी देने होते हैं। इसके बाद आपको नई सिम मिल जाती है और 7 वर्किंग दिनों के अंदर आपका नंबर पोर्ट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब नंबर पोर्ट किया जाता है तो पुरानी सिम के सिग्नल को 4 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आपको फोन में नई सिम लगानी होती है। आपको बता दें कि UPC कोड की वैधता सभी सर्क्लस में 15 दिन की होती है और जम्मू-कश्मीर सर्किल के लिए ये अवधि 30 दिन की होती है।

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