ऑनलाइन गेमिंग के लिए जारी हुए नए नियम, फैक्ट चेक को लेकर भी सजग हुई सरकार
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम पेश कर दिए हैं। अब पैसे वाले ऑनलाइन गेम के लिए KYC मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। ये नियम सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले किसी भी खेल को प्रतिबंधित करते हैं।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। सरकार ने 2021 के आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि कोई भी ऑनलाइन गेम, जो पैसे से संबंधित है और जिसमें दांव लगाना शामिल है, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमों के अंतिम प्रारूप पर अभी काम चल रहा है।
पूरे करने होंगे KYC मापदंड
आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पैसा इकट्ठा करने वाले ऑनलाइन गेम के लिए KYC मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए, जो सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले किसी भी खेल को प्रतिबंधित करते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दांव लगाने या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के दायरे में आएंगे। इसमें कई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस (SRO) होंगे और इन SRO में उद्योग समेत सभी हितधारकों की भागीदारी होगी।
चंद्रशेखर ने कहा कि हम एक ऐसे फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं, जो सभी ऑनलाइन गेमिंग को परमिशन देगा। इसके लिए SRO काम करेंगे और इसमें कई SROs शमिल होते हैं।
मीडिया संस्थाओं को हिदायत
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन/प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से परहेज करें।
आज जारी एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों द्वारा हाल में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने पर भी कड़ा ऐतराज जताया है। समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाए जाने के विशिष्ट उदाहरण पेश किए गए हैं।
शुरू की फैक्ट चेक यूनिट
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि सूचना तकनीकी मंत्रालय उस यूनिट को नोटिफाई करेगा, जो सरकार से संबंधित ऑनलाइन पोस्ट की गई झूठी सूचनाओं को चिह्नित करेगी।
चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने Meity के माध्यम से एक यूनिट को नोटिफाई करने का फैसला किया है। यह संगठन उन लोगों और उनके ऑनलाइन कंटेंट के सभी पहलुओं के लिए तथ्यों की जांच करेगा, जो सरकार से संबंधित हैं।
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