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    Jagran.com की बड़ी कामयाबी, हाईकोर्ट का आदेश- टेलीग्राम को बतानी होगी चैनल ओनर की डिटेल

    By Ankita PandeyEdited By:
    Updated: Fri, 25 Nov 2022 07:15 PM (IST)

    Jagran.com ने ई-पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें मीडिया संस्थान के पक्ष में फैसला सुनाया गया और ऐप को उन चैनल्स की आईडी डिसक्लोज करने को कहा गया जो फेक हैं।

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    High Court orders Telegram to tell details of channel owner

    नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेलीग्राम के खिलाफ एक मामले में Jagran.com को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी चैनलों पर ई-पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले पर मुहर लगाते हुए टेलीग्राम को आदेश दिया है कि वह इन चैनल ओनर्स की पहचान जाहिर करे।

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    2020 में टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल्स का पता चला था, जो Jagran.com के नाम से क्रिएट किए गए थे। इन चैनल्स में Jagran.com के ई-पेपर की PDF फाइल्स मुफ्त में वितरित की जा रही थीं।

    टेलीग्रााम में एक ऐसा फीचर है, जिसके तहत ऐप अपने चैनल्स की आईडी डिसक्लोज नहीं करता है। यानी आप इस बात का पता नहीं लगा सकते कि इन चैनलों के मालिक कौन हैं, क्योंकि इनमें कोई ईमेल आईडी या फोन नंबर नहीं होता है। इसके बाद Jagran.com ने टेलीग्राम से अनुरोध किया था कि वह इन चैनलों को बंद करे और इनके ओनर्स की पहचान को सामने लाए। इसके बावजूद ऐप ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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    Jagran.com ने मई 2020 को इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने 29 मई 2020 को टेलीग्राम को आदेश दिया कि वह इस तरह के सभी चैनलों को बंद करें और नए चैनलों को न खुलने दे। इसके अलावा अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि टेलीग्राम उन सभी चैनलों के चैनल ओनर्स की पहचान बताए, जिन्होंने ये फेक चैनल्स बनाए हैं। Jagran.com पहला ऐसा संस्थान है, जिसने टेलीग्राम के खिलाफ मुकदमा किया था।

    इस मामले में हाइकोर्ट में  Jagran.com का पक्ष मावेन लीगल एलएलपी एडवोकेट्स एंड कंसल्टेन्ट्स के लीड पार्टनर श्री जीवेश मेहता ने रखा। 

    टेलीग्राम की सफाई

    चैनलों को बंद करने और इनके मालिकों की पहचान बताने के कोर्ट के आदेश के बावजूद टेलीग्राम क्रिएटर्स का नाम बताने में हीला-हवाली कर रहा था। Jagran.com ने फिर से इसको काउंटर किया और पहचान सामने लाने की मांग की। दो दिन पहले यानी 23 नवंबर 2022 को कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को फिर से दोहराया और टेलीग्राम को 3 हफ्तों के भीतर सभी चैनल मालिकों का नाम बताने को कहा।

    दर्ज हुए कई मुकदमे

    Jagran.com द्वारा टेलीग्राम को अदालत में घसीटने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ और मुकदमे फाइल हुए हैं। इनका मामला भी Jagran.com से मिलता-जुलता है। ऐसे मामलों में भी समान तरह के आदेश पास किए गए हैं। बता दें कि टेलीग्राम को देर-सवेर इन आदेशों को मानना होगा, क्योंकि वह भारतीय कानून का पालन नहीं कर रहा है। यह ऐप किसी इंटरमीडियरी बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा सकता है।

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