चोरी हुए iPhone हो जाएंगे बेकार, कंपनी ने उठाया ये बड़ा कदम
ऐपल कंपनी अपने यूजर्स की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखता है। ऐसे में ऐपल की तरफ से iphone के चोरी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है जिससे चोरी के iPhone को दोबारा नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा।
नई दिल्ली, आइएएनएस। महंगा iphone चोरी होना किसी भी यूजर्स के लिए एक सदमे की तरह होता है। ऐसे में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से ऐपल ने एक नई पॉलिसी शुरू की है, जिसमें चोरी या फिर खो जाने वाले iPhone को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। रिपोर्ट की मानें, तो चोरी हुए iPhone को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर चोरी हुए iPhone को ऐपल स्टोर या फिर ऐपल अथॉराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर के पास रिपेरिंग के लिए लाया जाएगा, तो उस डिवाइस की रिपेयरिंग नहीं की जाएगी। कंपनी ने चोरी और खो जाने वाले iPhone की रिपेयरिंग पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है।
क्या होती है डिवाइस रजिस्ट्री
MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी भी ऐपल डिवाइस के गुम होने की सूचना दी जाती है, जिसकी शिकायत GSMA डिवाइस रजिस्ट्री पर दर्ज होगी, तो ऐसी डिवाइस की रिपेयरिंग नहीं होगी। बता दें कि GSMA डिवाइस रजिस्ट्री एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस है जहां सभी ऐपल डिवाइस के ओनर की जानकारी मौजूद रहती है और इस डेटाबेस में डिवाइस की पूरी जानकारी ऑनलाइन मौजूद रहती है, जहां से मालूम किया जा सकता है कि फोन खो गया है या चोरी का है।
चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश
इस पॉलिसी की मदद से ऐपल iPhones की चोरी की संख्या में कमी करने की कोशिश में है। रिपेयर के लिए Apple ने पहले खोए या चोरी हुए iPhones को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन यह उस स्थिति में था, जब उसमें Find My फीचर मौजूद ना हो।
ऐपल सेल्फ सर्विस रिपेयर
Apple ने हाल ही में 'सेल्फ सर्विस रिपेयर' शुरू की है, जिससे यूजर्स ऑनलाइन स्टोर के जरिए iPhone रिपेयर कर सकते हैं। इसकी शुरुआत iPhone 12 और iPhone 13 लाइनअप से की गई है। जल्द ही M1 चिप्स वाले मैक कंप्यूटरों को भी इस पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर 5,000 से ज्यादा ऐपल अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर (AASPs) और 2,800 इंडिपेंडेंट रिपेयर प्रोवाइडर मौजूद हैं, जिनके पास इन पुर्जों, टूल्स और मैनुअल का एक्सेस है।
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