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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 03, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सिम खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं, किसी भी आईडी प्रूफ से कर सकते हैं खरीद

By Sakshi PandyaEdited By:
Published: Thu, 03 May 2018 03:46 PM (IST)Updated: Fri, 04 May 2018 11:22 AM (IST)

मोबाइल सिम खरीदने के लिए अब आधार की अनिवार्यता खत्म, सरकार ने दिया निर्देश

सिम खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं, किसी भी आईडी प्रूफ से कर सकते हैं खरीद
सिम खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं, किसी भी आईडी प्रूफ से कर सकते हैं खरीद

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। टेलिकॉम ऑपरेटर्स वोटर आइडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी भी पहचान दस्तावेज के आधार पर नया मोबाइल सिम जारी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता खत्म नहीं की गई है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों के जरिए सामने आई है। हालांकि उपभोक्ताओं को बाद में मोबाइल सिम को आधार से जोड़ना होगा।

इसके बारे में संपर्क किए जाने पर टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि- ''मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार कंपनियां आधार न होने पर नया सिम कार्ड देने से इन्कार नहीं कर सकती हैं। उपभोक्ता की पहचान के लिए कंपनियां दूसरे दस्तावेज हासिल कर सकती हैं।''

उन्होंने कहा कि 12 अंकों के आधार से सिम कार्ड के सत्यापन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार इंतजार करेगी। दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों के अनुसार सिम को आधार से जोड़ने का नियम अभी भी प्रभावी है। उपभोक्ता को बिना आधार के सिम मिलता है तो उसे बाद में ई-केवाईसी के जरिये सत्यापन करवाना होगा। अगर आधार देकर ही ग्राहक सिम लेता है तो उसे पुन: सत्यापन नहीं करवाना होगा।

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