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    आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट पर सरकार का बड़ा एक्शन, Ullu समेत 25 ऐप्स पर लगाया बैन

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 12:46 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले उल्लू समेत 25 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई आपत्तिजनक विज्ञापन और पोर्नोग्राफिक सामग्री दिखाने वाले ऐप्स के खिलाफ की है। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन ऐप्स तक पहुंच तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

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    अश्लील कंटेंट वाले ऐप्स पर केंद्र सरकार की सख्ती

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले ऐप्स पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने उल्लू (Ullu) समेत 25 ऐप पर बैन लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पोर्नोग्राफिक्स कंटेंट और आपत्तिजनक ऐड दिखाने वाले ऐप्स की पहचान करते हुए यह कदम उठाया है।

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    सरकार की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को निर्देश दिया है कि वे इन 25 ऐप्स को अपने-अपने सर्वर से ठप करें और इनकी पहुंच को तुरंत बंद कर दें। स्टोरीबोर्ड18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह कदम अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

    कौन-कौन से ऐप हुए बैन?

    • आल्ट -ALTT
    • उल्लू -ULLU
    • बिग शॉट्स ऐप -Big Shots app
    • देशीफ्लिक्स -Desiflix
    • बूमेक्स -Boomex
    • नवरस लाइट -Navarasa Lite
    • गुलाब ऐप -Gulab app
    • कंगन ऐप -Kangan app
    • बुल ऐप -Bull app
    • जलवा ऐप -Jalva app
    • वाओ एंटरटेनमेंट -Wow Entertainment
    • लुक एंटरटेनमेंट -Look Entertainment
    • हिटप्राइम -Hitprime
    • फेनियो -Feneo
    • शोएक्स -ShowX
    • सोल टॉकीज -Sol Talkies
    • अड्डा टीवी -Adda TV
    • हॉटएक्स वीआईपी -HotX VIP
    • हलचल ऐप -Hulchul app
    • मूडएक्स -MoodX
    • नियानएक्स वीआईपी -NeonX VIP
    • फ्यूजी -Fugi
    • मोजीफ्लिक्स -Mojflix
    • ट्राईफ्लिक्स -Triflicks

    क्यों लगाया बैन?

    मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक, बैन की गई सभी ऐप्स और वेबसाइट्स पोनोग्राफिक कंटेंट समेत आपत्तिजनक ऐड दिखाते हैं। ऐसे में ये आईटी एक्ट, 2000 के सेक्शन 67 और सेक्शन 67ए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 294 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन (प्रॉहिबिशन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 4 समेत कई नियमों का उल्लंघन करते हैं। यही कारण है कि इन पर बैन लगाया गया है।