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    Aadhaar Card में DOB कितनी बार बदल सकते हैं? ये हैं आधार अपडेट से जुड़े सभी नियम

    Updated: Fri, 15 Nov 2024 09:03 AM (IST)

    आधार नंबर सिर्फ एक बार जारी किया जाता है। अगर पहली बार आधार कार्ड बनवाने में कोई गलती हो जाती है तो UIDAI की तरफ से सुधार का मौका दिया जाता है। आधार में बदलाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। आप सिर्फ एक बार ही आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। ठीक ऐसा ही नियम जेंडर के लिए भी है।

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    आधार कार्ड में नाम और पता बदलवाने को लेकर क्या नियम है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhaar Card) सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। वगैर इसके सरकारी और गैरसरकारी किसी भी योजना का लाभ तो दूर आप सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते। आधार कार्ड में सारी जानकारी सही से अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। इसमें नाम से लेकर एड्रेस तक, सब डिटेल सही होनी चाहिए। लेकिन, बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि, जब वह पहली बार आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। इन्हें ठीक करवाने के लिए भी खूब मशक्कत करनी पड़ती है।

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    ऐसे में बहुत लोगों के जेहन में सवाल होता है कि आधार कार्ड में कौन-सी जानकारी कितनी बार अपडेट करवाई जा सकती है। आधार कार्ड में नाम बदलवाने को लेकर क्या नियम है? डेट ऑफ बर्थ (DOB) कितनी बार चेंज करवा सकते हैं और भी कई चीजें हैं, जो यहां बताने वाले हैं।

    कितनी बार बनता है आधार कार्ड?

    आधार कार्ड पर 12 अंकों का एक यूनीक नंबर लिखा होता है। जिसे सिर्फ एक बार ही नागरिक के लिए जारी किया जाता है। एक बार अगर आपके फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना पर आधार कार्ड बन गया तो आप दोबारा कभी आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। हालांकि अगर पहली बार में उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसे लिमिट के हिसाब से बदलवाने का मौका जरूर मिलता है।

    आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने दस्तावेज के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अपडेट को लेकर कुछ नियम बनाए हैं।

    DOB कितनी बार बदलवा सकते हैं?

    डेट ऑफ बर्थ को लेकर यूआईडीएआई ने सबसे सख्त नियम बनाया है। सिर्फ एक बार ही आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ (DOB) में सुधार करने का मौका मिलता है। अगर आप एक बार डीओबी में चेंज करवा लेते हैं और उसके बाद भी कोई गलती रह जाती है तो इसको बदलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 

    नाम को लेकर क्या है नियम

    UIDAI के मुताबिक, नाम में हुई गलती को दो बार सुधारने का मौका मिलता है। आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। आधार कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से नाम चेंज करवाया जा सकता है।

    जेंडर लिमिट केवल एक

    डेट ऑफ बर्थ की तरह आधार कार्ड में जेंडर भी सिर्फ एक बार ही बदलवा सकते हैं।

    एड्रेस,मोबाइल और फोटो

    एड्रेस को आप चाहें जितनी बार बदलाव करवा सकते हैं। इसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। ठीक इसी तरह आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और फोटो भी कई बार चेंज करवा सकते हैं।

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