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    ई-कॉमर्स, सर्विस सेंटर या दुकानदार ने किया है फ्रॉड? 2 मिनट में ऐसे करें शिकायत; सरकार भेजेगी नोटिस

    यदि आपके साथ किसी ई-कॉमर्स कंपनी या दुकानदार ने धोखाधड़ी की है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर 2 मिनट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप टोल-फ्री नंबर व्हाट्सएप एसएमएस वेब पोर्टल मोबाइल ऐप या ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा।

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini Updated: Mon, 18 Aug 2025 11:42 AM (IST)
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    ई-कॉमर्स कंपनी या दुकानदार ने किया है फ्रॉड? 10 मिनट में यहां करें शिकायत; सरकार भेजेगी नोटिस

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि किसी ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, जोमैटो या किसी छोटे दुकान और सर्विस सेंटर या अन्य कंपनी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो आप सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हां इसके लिए आपको बस नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवानी होगी। खास बात यह है कि यहां से आप 6 आसान तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए पहले इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

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    कैसे करवा सकते हैं NCH पर शिकायत दर्ज?

    1. सबसे पहले तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके सीधे एजेंट से बात कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
    2. इसके साथ ही आप WhatsApp या SMS के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। व्हाट्सएप से शिकायत करने के लिए 8800001915 पर स्टेट, सिटी, सेक्टर, कंपनी नाम, शिकायत आदि भरें या फिर उसी नंबर पर SMS सेंड करें।
    3. आप चाहें तो वेब पोर्टल यानी consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत की जानकारी और प्रूफ अपलोड कर सकते हैं।  
    4. इसके अलावा NCH मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बस इसके लिए पहले साइन-अप करें और फिर शिकायत लॉज करें। ऐप से ही आप अपनी शिकायत को ट्रक भी कर सकते हैं।
    5. NCH मोबाइल ऐप की जगह आप UMANG ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस ऐप से भी सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।  
    6. आप चाहें तो ईमेल nch-ca@gov.in पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

    NCH पर शिकायत दर्ज कराने का क्या है प्रोसेस?

    NCH पर शिकायत दर्ज कराने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको बस कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • सबसे पहले तो वेब, ऐप या UMANG पर अपना एक अकाउंट बनाएं।
    • इसके बाद ऐप के जरिए रजिस्टर करें, लॉगिन करें और Register Grievance पर ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
    • इसके बाद शिकायत से जुड़ी डिटेल्स जैसे कंपनी का नाम, ऑर्डर/सर्विस की जानकारी और मामला क्या है इसके बारे में बताएं।
    • अब प्रूफ या ऑर्डर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। यहां आप रसीद, बिल, स्क्रीनशॉट्स आदि चीजें अपनी कंप्लेंट के साथ जोड़ सकते हैं।
    • अब केस सबमिट करें जिसके बाद शिकायत दर्ज होने पर आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा
    • इस डॉकेट नंबर से अब आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं।

    बता दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद NCH आपकी शिकायत संबंधित कंपनी को नोटिस भेजेगी।

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