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Blackbuck poaching case जोधपुर कोर्ट में सलमान की जगह पहुंची हाजिरी माफी मंजूर, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को

Blackbuck poaching case मामले में सलमान की ओर से हाजिरी माफी पेश की गई थी जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Sat, 07 Mar 2020 05:29 PM (IST)Updated: Sat, 07 Mar 2020 05:29 PM (IST)
Blackbuck poaching case जोधपुर कोर्ट में सलमान की जगह पहुंची हाजिरी माफी मंजूर, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को
Blackbuck poaching case जोधपुर कोर्ट में सलमान की जगह पहुंची हाजिरी माफी मंजूर, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को

रंजन दवे, जोधपुर। बहुचर्चित काकाणी हिरण शिकार मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान और राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर में सुनवाई होनी थी , लेकिन डीजे ग्रामीण चंद्र कुमार सोनगरा के राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने के कारण सुनवाई टल गई। मामले में सलमान की ओर से हाजिरी माफी पेश की गई थी, जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

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विगत सुनवाई के दौरान जिला सेशन न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने सलमान की ओर से लगातार हाजिरी माफी पेश करने पर अगली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे , लेकिन  एक दिन पहले सोनगरा ने हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ली , जिसके चलते जिला न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया। फिलहाल इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हई है । वहीं सलमान के वकील की ओर से भी हाजिरी माफी का आवेदन किया गया था, जिसमें कि उनके फ़िल्म में व्यस्तता का जिक्र किया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि सलमान खान के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने से सुनवाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और जब भी न्यायालय उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश देगा वह कोर्ट में उपस्थित होंगे। सलमान खान के अधिवक्ताओं की ओर से पेश की गई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया । इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 18 अप्रैल तय कर दी गई । 

क्या है पूरा मामला 

तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान पांच साल की सजा के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय जोधपुर जिला में अपील पेश की थी। दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से भी अपील पेश गई है। विश्नोई महासभा की ओर से भी सलमान कांकाणी प्रकरण में दी गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील पेश की गई है ।


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