वायुसेना की एक्सरसाइज के लिए जारी हुआ नॉटम, जोधपुर में ड्रोन और विमानों के उड़ानों पर प्रतिबंध
पश्चिमी सीमा पर वायुसेना का दो दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने रात्रि में नागरिक उड़ानों पर रोक लगाई है और जोधपुर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। बाड़मेर और जोधपुर में होने वाले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को परखना है। सुरक्षा कारणों से जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने ड्रोन उड़ाने पर रोक का आदेश जारी किया है।

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। देश की पश्चिमी सीमा से सटे इलाकों में भारतीय वायु सेवा का 2 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, इसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने नॉटम जारी करते हुए रात्रि में सभी नागरिक उड़ानो पर रोक लगाई है।
वहीं, आगामी आदेशों तक राजस्थान के जोधपुर में ड्रोन उड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। हैअभ्यास के दौरान जोधपुर क्षेत्र में ड्रोन और अन्य उड़ने वाले वस्तुओं को उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।वायुसेना 1 से 2 सितंबर तक जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में रात्रिकालीन युद्ध क्षमता के परीक्षण और अभ्यास परीक्षण करेगी।
कहां होगा ये युद्धाभ्यास?
यह युद्धाभ्यास बाड़मेर और जोधपुर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसका मकसद पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को परखना और उसे मजबूत करना है। अभ्यास के दौरान जोधपुर से फाइटर प्लेन उड़ेंगे । इसको देखते हुए जोधपुर क्षेत्र में ड्रोन और अन्य उड़ने वाले वस्तुओं को उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है , ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो। यह अभ्यास न केवल सैनिकों की युद्धकुशलता बढ़ाने के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और खतरे का सामना करने की तैयारी का भी संकेत है।
सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
सैन्य अधिकारियों ने आम नागरिकों से इस दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की अपील की है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने शहर में ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर कमिश्नर रेट क्षेत्र में ड्रोन या किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन नहीं करेगा. कमिश्नरेट के संपूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन या उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
यह आदेश विशेष व्यक्ति के यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए देश की सुरक्षा और मानव जीवन में लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है। माना यह भी जा रहा है कि जोधपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का आगामी कुछ दिनों प्रवास है इसको ध्यान में रखकर यह आदेश जारी किया गया है।
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