Gajendra Singh Shekhawat: केंद्रीय मंत्री शेखावत को मिली बड़ी राहत, आवाज के नमूने लेने की अर्जी खारिज
Gajendra Singh Shekhawat न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी है। शेखावत के वकील विवेक राज बाजवा ने कहा कि ब्यूरो के पास कोई साक ...और पढ़ें

जासं, जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम संख्या-एक महानगर द्वितीय ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में वायरल हुई आडियो क्लिप मामले में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज का नमूना मांगने की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पूर्व निचली अदालत भी ब्यूरो की अर्जी खारिज कर चुकी है।
सुनवाई के दौरान ब्यूरो के अधिवक्ता संत कुमार ने कहा कि यह आवाज के नमूने लेने का प्रकरण है। निचली अदालत ने गलत गरीके से ब्यूरो के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। इसका विरोध करते हुए शेखावत के वकील विवेक राज बाजवा ने कहा कि ब्यूरो के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि वह शेखावत को गिरफ्तार करे और कानूनन बिना गिरफ्तारी के आवाज के नमूने नहीं लिए जा सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ब्यूरो की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।
जुलाई, 2020 में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय तीन आडियो क्लिप प्रसारित हुई थीं, जिनमें विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर कथित रूप से बातचीत होना बताया गया है। आडियो क्लिप के आधार पर राज्य एसओजी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान दोनों एजेंसियों ने संजय जैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
सरकार की तरफ से कहा गया था कि आडियो क्लिप में कथित रूप से शेखावत, दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा व संजय जैन के बीच विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत हुई थी। इसी आधार पर ब्यूरो शेखावत की आवाज के नमूने लेना चाहता है।
जांच एजेंसियां राजस्थान सरकार के दबाव में
शेखावत बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जांच एजेंसियां राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट ने मेरी आवाज का नमूना लेने के प्रार्थना पत्र को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले में अदालत को टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद भी एक साल की शांति के बाद सरकार ने दबाव डालकर एसीबी से अपील कराई।

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