राजस्थान में पहली बार टेलीकाम कंपनी पर लगा जुर्माना, जिला स्तर पर की जाएगी निगरानी
कंपनी यदि निर्धारित समय में पीड़ित को जुर्माना राशि अदा नहीं करती है तो उसे रकम पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत का ब्याज देना होगा।जानकारी के अनुसार कृष्णलाल नैन की वोडा फोन सिम खराब हो गया था। इस पर नैन ने दूसरी सिम लेने के लिए कंपनी में आवेदन किया था।
जागरण संवाददाता, जयपुर। डेटा लीक के एक मामले में राजस्थान सरकार ने टेलीकाम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 27 लाख 23 हजार का रुपए का जुर्माना लगाया है। आईटी एक्ट के तहत किसी टेलीकाम कंपनी पर राज्य में जुर्माना लगाने की यह पहली कार्रवाई है।
कंपनी यदि निर्धारित समय में पीड़ित को जुर्माना राशि अदा नहीं करती है तो उसे रकम पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत का ब्याज देना होगा। जानकारी के अनुसार कृष्णलाल नैन की वोडा फोन सिम खराब हो गया था। इस पर नैन ने दूसरी सिम लेने के लिए कंपनी में आवेदन किया था। लेकिन इसी बीच यह सिम नंबर जयपुर निवासी भानुप्रताप को जारी कर दिए गए। इसके लिए भानुप्रताप का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया गया था ।
आरोप है कि भानुप्रताप ने सिम के जरिए नैन के बैंक खाते से 68 लाख रुपए निकाले थे। नैन को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने आईटी एक्ट के तहत कंपनी पर मुआवजे के लिए दावा किया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही राज्य सरकार के सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग (आईटी) के प्रमुख सचिव और न्यायालय न्यायनिर्णयक अधिकारी आलोक गुप्ता के समक्ष वाद पेश किया। गुप्ता ने इसकी सुनवाई दो दिन पहले की है। गुप्ता कंपनी पर 27 लाख 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने कंपनी को आदेश दिया कि एक माह में यह रकम यदि पीड़ित पक्ष को नहीं दी जाती है तो प्रतिमाह 10 फीसदी ब्याज देना होगा। अधिकारियों का कहना है कि आईटी एक्ट के तहत राज्य में पहली बार किसी टेलीकाम कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की आईटी शाखा भी इस मामले की जांच कर रही है।
मंगलवार को आईटी विभाग की ओर से जिला स्तर के अधिकारियों को मोबाइल कंपनियों के खिलाफ मिलने वाली सूचनाओं पर लगातार निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।