'उदयपुर फाइल्स' पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाएं
स्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई आपत्ति है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता जावेद ने दावा किया कि मामले का ट्रायल अभी चल रहा है और फिल्म की रिलीज से ट्रायल प्रभावित हो सकता है।

जेएनएन, उदयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह याचिका हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की थी, जिसमें राजस्थान में फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई गई थी।
लेकिन जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई आपत्ति है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता जावेद ने दावा किया कि मामले का ट्रायल अभी चल रहा है और फिल्म की रिलीज से ट्रायल प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि “फिल्म को रिलीज होने दीजिए, आप हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।”
11 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म
'उदयपुर फाइल्स' का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है और इसे अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में विजय राज कन्हैयालाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी प्रमुख किरदारों में हैं। यह फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही दाखिल है एक याचिका
फिल्म को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ट्रेलर पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि इससे 2022 जैसी सांप्रदायिक स्थिति फिर पैदा हो सकती है। उनका दावा है कि ट्रेलर में आपत्तिजनक संवाद और दृश्य हैं जो वैमनस्य को बढ़ावा दे सकते हैं।
कन्हैयालाल के बेटे ने किया फिल्म का समर्थन
इस याचिका के जवाब में कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली ने फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि फिल्म में वही घटनाएं दिखाई गई हैं जो उनके पिता के साथ हुई थीं और यह फिल्म आतंकवाद की मानसिकता को उजागर करती है।
तीन प्रणों पर अब भी कायम हैं यश
यश ने अब तक पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं की हैं, नंगे पैर रहते हैं और बाल भी नहीं कटवाए हैं। उनका कहना है कि जब तक हत्यारों को फांसी नहीं मिल जाती, वह ये तीन प्रण नहीं तोड़ेंगे।
एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ पेश किया था चालान
28 जून 2022 को कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। एनआईए ने कराची निवासी दो फरार आरोपियों सहित गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी और मोहम्मद जावेद समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब तक दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
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