Rajasthan News: बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर सचिन पायलट ने जताई चिंता
Rajasthan News कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की और अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में नुकसान का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को फसल नुकसान का समय पर आंकलन और उसका मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जयपुर, एजेंसी। Rajasthan News: कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने मंगलवार को राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की और अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में नुकसान का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को फसल नुकसान का समय पर आंकलन और उसका मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
किसानों को राहत देने को कहा
प्रेट्र के मुताबिक, सचिन पायलट ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश हुई जिससे किसानों को नुकसान हुआ। पायलट ने संवाददाताओं से कहा कि हमारा प्रयास है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिले। सिर्फ टोंक में ही नहीं, हाड़ौती क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की भी कमी है और उन्होंने कृषि विभाग से किसानों को राहत देने को कहा है।
गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के लिए कहा
सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा कि मेरी विधानसभा टोंक की ग्राम पंचायतों का दौरा कर बेमौसम अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों से नुकसान की जानकारी ली। प्रशासन से शीघ्र गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर मुआवजे की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। एक अन्य ट्वीट में लिखा कि टोंक सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर, एसपी व अधिकारियों के साथ बारिश से क्षेत्र में हुए फसल खराबे को लेकर मीटिंग ली।
बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा
राजस्थान में खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी नुकसान का मुआवजा मिलेगा। प्रभावित किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल खराब होने की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल फसल नुकसान का सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने गत दिनों बताया था कि वर्तमान में कुछ स्थानों पर बेमौसम बरसात और जल भराव के कारण खरीफ फसलों को नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14 के भीतर नुकसान का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान हैं।
यह भी पढ़ेंः जयपुर की हिंदू युवती से जबरन निकाह के बाद सामूहिक दुष्कर्म