Rajasthan : पिछली सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार का जुर्माना
परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि सीट बेल्ट लगातार अनिवार्य है। अगर किसी कार में पांच लोग बैठे हैं और चार सीट पर बेल्ट हैं तो आगामी दिनों मे ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में बुधवार से कार में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। बिना सीट बेल्ट लगाए कोई यात्री पिछली सीट पर मिला तो यातायात पुलिसकर्मी उसका चालान करेंगे। यह चालान आगे की सीट पर बैठने वालों जितना एक हजार रुपये देना होगा।
पहले से कार में आगे की सीट पर बैठने वाले दोनों लोगों पर यह नियम पहले से ही लागू होता था
पहले से कार में आगे की सीट पर बैठने वाले दोनों लोगों पर यह नियम पहले से ही लागू होता था। पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति के को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि गाड़ी निर्माण के हिसाब से सीट बेल्ट लगातार अनिवार्य है। अगर किसी कार में पांच लोग बैठे हैं और चार सीट पर बेल्ट हैं तो इसको लेकर आगामी दिनों में निर्णय होगा।
गुजरात से मुंबई लौटते समय सायरस मिस्त्री की चार सितंबर को को दुर्घटना में मौत हो गई थी
गुजरात से मुंबई लौटते समय सायरस मिस्त्री की चार सितंबर को को दुर्घटना में मौत हो गई थी। मिस्त्री उस समय कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसके बाद केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को कार में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता करने के निर्देश दिए थे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।