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    Rajasthan: जमानत पर बाहर आए आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता को मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी; तलाश में जुटी पुलिस

    राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता को मुख्य आरोपी ने जेल से रिहा होने के बाद गोली मारकर घायल कर दिया। हमले के दौरान पीड़िता के भाई को भी घायल कर दिया था। फिलहाल पीड़िता और उसके भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Agency Edited By: Shalini Kumari Updated: Mon, 26 Feb 2024 12:29 PM (IST)
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    आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता को मारी गोली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    पीटीआई, जयपुर। राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, एक दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथियों ने 25 साल की दुष्कर्म पीड़िता को गोली मार दी और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई।

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    भाई-बहन को किया घायल

    जिस दौरान पीड़िता पर हमला किया गया, वह अपने भाई के साथ थी, तो आरोपियों ने उसको भी घायल कर दिया। फिलहाल, दोनों भाई-बहन का सवाई मान सिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव अब भी फरार है।

    भाई के साथ लौट रही थी महिला

    शनिवार की रात, महिला अपने भाई के साथ दोपहिया वाहन पर घर लौट रही थी, तभी यादव और दो अन्य आरोपी महिपाल गुजराल और राहुल गुजराल ने प्रागपुरा पुलिस स्टेशन के पास उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने भाई-बहन पर हमला करने से पहले उनका पीछा किया था। यादव ने पहले महिला की पीठ में गोली मारी, जबकि अन्य दो आरोपियों ने उस पर और उसके भाई पर धारदार हथियार से वार किया। पुलिस ने बताया कि महिला के सिर, पैर, हाथ और कंधे में कई चोटें आई हैं।

    केस वापस न लेने पर किया हमला

    मामले में महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, यादव ने पिछले साल 16 जनवरी को कथित तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया था। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया और महिला को उसके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए धमकी देने लगा। प्राथमिकी में कहा गया है कि मामला वापस नहीं लेने पर यादव ने उन पर हमला भी किया।

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    मुख्य आरोपी की तलाश जारी

    महिपाल और राहुल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी यादव अब भी फरार है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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