Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान की गर्मायी सियासत, विधायक बनने से पहले ही मंत्री बन गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी
भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही राजस्थान की सियासत गर्मा गयी। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर पांच जनवरी को वोटिंग होने वाली है और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और चुनाव आयोग के सामने मामला उठाने की बात कही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वह कार्रवाई की मांग करेंगे।

पीटीआई, जयपुर। भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही राजस्थान की सियासत गर्मा गयी। बता दें कि राज्य की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के लिए पांच जनवरी को वोटिंग होने वाली है और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली।
दरअसल, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अभी विधायक नहीं बने हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। साथ ही वह श्रीकरणपुर सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
इस बीच, कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा ली गई मंत्री पद की शपथ को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह के अलावा 21 भाजपा विधायकों को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। जहां 12 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, पांच को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पांच को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया।
क्या कुछ बोले गोविंद सिंह डोटासरा?
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएगी और कार्रवाई की मांग करेगी। डोटासरा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया,
भाजपा का अहंकार सातवें आसमान पर है। भाजपा ने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए श्रीकरणपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है।
उन्होंने कहा कि संभवतः देश में यह पहला मामला है जब चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है, कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करेगी। भाजपा भले ही मतदाताओं को प्रलोभन दे, लेकिन श्रीकरणपुर की सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी।
BJP ने दी सफाई
बढ़ते विवाद के बीच भाजपा ने सफाई दी है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 164 (4) में निहित प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी की सलाह पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है।
प्रिय मित्र,
— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) December 30, 2023
आपके संज्ञान के लिए कुछ जानकारी प्रेषित है -
संविधान के आर्टिकल 164 (4) में निहित प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी की सलाह पर महामहिम राज्यपाल महोदय… https://t.co/4ZTeVexdNk
कब होगा मतदान?
सनद रहे कि राजस्थान की श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव आयोग ने वहां पर मतदान को टाल दिया था। जिसके बाद अब पांच जनवरी को श्रीश्रीकरणपुर सीट के लिए वोटिंग होगी, जबकि तीन दिन बाद नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस ने यहां से रूपिंदर सिंह कूनर को चुनावी मैदान में उतारा है।
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