Rajasthan: करौली में सात साल के मासूम से कुकर्म, 25 वर्षीय विक्रम को मिली 20 साल कैद की सजा
पाक्सो न्यायालय ने राजस्थान के करौली जिले में सात साल के बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी 25 वर्षीय विक्रम को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने 28 जुलाई 2022 को विक्रम को गिरफ्तार किया था।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के करौली जिले में सात साल के मासूम से कुकर्म करने वाले आरोपी 25 वर्षीय विक्रम को जिला पाक्सो न्यायालय ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने विक्रम पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए, सात साल के बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी 25 वर्षीय विक्रम को 20 साल कैद की सजा सुनाई और आरोपी को एक लाख दस हजार रुपये भी जमा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान नौ गवाह और 19 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
पाक्सो न्यायालय के लोक अभियोजक महेंद्र मुदगल ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता ने करौली जिले के हिंडौन सदर पुलिस थाने में 27 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नौ जुलाई 2022 को उनके सात साल के बच्चे को गांव का ही युवक विक्रम पुत्र जुगल बहलाकर सुनसान जगह ले गया और फिर उसके साथ कुकर्म किया।
कुकर्म की हरकत से डरे बच्चे ने बीस दिन तक किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जब विक्रम उसे वापस परेशान करने लगा तो उसने अपने घर में इस बारे में बताया। इस पर पिता ने बच्चे के साथ हिंडौन सदर पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 28 जुलाई 2022 को विक्रम को गिरफ्तार किया।
विक्रम की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच की और पुलिस ने 7 अक्टूबर 2022 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया। सुनवाई के दौरान गवाह और दस्तावेज की जांच के बाद न्यायालय ने 23 फरवरी 2023 को विक्रम को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विक्रम को एक लाख दस हजार की रकम का जुर्माना भी अदा करना होगा।

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