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    राजस्थान विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी, इन पांच श्रेणियों में मिलेगा लाभ

    By Jagran NewsEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Thu, 19 Jan 2023 11:13 PM (IST)

    राजस्थान विधि विश्वविद्यालय के प्रवेश में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस मामले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने आरक्षण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक अब विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा।

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    राजस्थान विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी।

    जयपुर, ऑनलाइन डेस्क। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय के प्रवेश में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस मामले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने आरक्षण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, अब विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रवेश में आरक्षण देने के लिए अधिकृत की गई है। परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।

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    राजस्थान के मूल निवासी को मिलेगा आरक्षण का लाभ

    राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब राजस्थान के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन श्रेणी के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की सीटों में आरक्षण दिया जा सकेगा। मालूम हो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में 26 दिसम्बर 2022 को अधिसूचना जारी की थी।