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राजस्थान में एकल महिलाओं के बच्चों के बन सकेंगे जाति प्रमाण पत्र, नहीं होगी पिता के नाम और जाति की जरूरत

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी हो पाएंगे। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की एकल महिलाओं के बच्चों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी जारी हो सकेंगे।

By Priti JhaEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 02:12 PM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 02:12 PM (IST)
राजस्थान में एकल महिलाओं के बच्चों के बन सकेंगे जाति प्रमाण पत्र, नहीं होगी पिता के नाम और जाति की जरूरत
राजस्थान में एकल महिलाओं के बच्चों के बन सकेंगे जाति प्रमाण पत्र

उदयपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में अब एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इसके लिए पिता के नाम और जाति की शर्त खत्म कर दी गई। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने परिपत्र जारी किया है। जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी हो पाएंगे। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की एकल महिलाओं के बच्चों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी जारी हो सकेंगे।

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मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है, जो विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने जारी किया। इससे पहले प्रदेश में एकल महिलाओं के बच्चों के लिए माता के लिए बिना पिता के नाम और जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होते थे। इससे एकल महिलाओं के बच्चों को जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

राजस्थान देश में पहला राज्य, जहां यह सुविधा शुरू

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी ने दावा किया है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां एकल माता के बच्चों को उनकी माता की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद अन्य राज्यों में यह पहल शुरू होगी।

तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी मिलेगा लाभ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी उनकी मांता के नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। यही नहीं, ऐसी महिलाएं जो कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है, किन्तु पति से अलग रह रही हैं, उन्हें भी माता की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। ऐसे बच्चे जिन्हें अपने पिता के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें भी मां की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र की सुविधा मिलेगी। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भी प्रमाण पत्र भी जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में उदयपुर स्थित सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मान्धाता सिंह का कहना है कि सभी जिलों में एकल माता के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक आय वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किए जाने के निर्देश हाल ही मिले हैं। 


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