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    Rajasthan: SI भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 26 तारीख तक निर्णय लेने को कहा

    Updated: Thu, 15 May 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान में पुलिस सब इंसपेक्टर (एसआइ) भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 26 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी भर्ती प्रक्रिया रद करने की मांग की है।

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    SI भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 26 तक निर्णय ले सरकार- हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में पुलिस सब इंसपेक्टर (एसआइ) भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 26 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

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    अब 21 मई को एक और बैठक होगी

    राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने न्यायालय में बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 13 मई को बुलाई गई थी, लेकिन मंत्री उपस्थित नहीं हो सके। अब 21 मई को एक और बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा।

    पिछली सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकार अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले भर्ती प्रक्रिया रद करवाना चाहते हैं।

    कृषि मंत्री ने भी भर्ती प्रक्रिया रद करने की मांग की

    कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी भर्ती प्रक्रिया रद करने की मांग की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भर्ती प्रक्रिया रद करने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।

    सरकार में एक पक्ष भर्ती प्रक्रिया रद करने के पक्ष में नहीं

    उधर, सरकार में ही मंत्रियों व अधिकारियों का एक वर्ग भर्ती प्रक्रिया रद करने के पक्ष में नहीं है। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में काफी हंगामा हुआ था।

    लीक पेपर से परीक्षा देने और कई मूल परीक्षार्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट के परीक्षा देने का मामला सामने आया था। मामले में अब तक 40 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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