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    काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा, जेल में आसाराम के पड़ोसी होंगे

    By Sachin MishraEdited By:
    Updated: Thu, 05 Apr 2018 06:48 PM (IST)

    काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है।

    काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा, जेल में आसाराम के पड़ोसी होंगे

    जागरण संवाददाता, जयपुर। करीब 20 साल पुराने काले (कांकाणी) हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। वन्यजीव अधिनियम की धारा 9/ 51 के तहत दोषी ठहराते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सह अभियुक्त अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्र, तब्बू और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत और लोक अभियोजक भवानी सिंह की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।

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    सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई और इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहां से पुलिसकर्मी उनको एक बोलेरो जीप में जोधपुर सेंट्रल जेल ले गए। बहनों ने बंधाया ढांढ़स पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले सलमान ने अपनी दोनों बहनों अलवीरा और अíपता को गले लगाया। दोनों ने उनकी पीठ थपथपाकर ढांढ़स बंधाया। सलमान जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर एक में रहेंगे। सह अभियुक्त इस लिए हो गए बरी कोर्ट ने फैसले में कहा कि सलमान के खिलाफ कांकाणी गांव में हिरण शिकार के आरोप सिद्ध होते हैं। हालांकि, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस सुबूत नहीं मिले, इस कारण उन्हें बरी किया गया है।

    जेल में आसाराम के पड़ोसी होंगे सलमान

    फिल्म अभिनेमा सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में दुष्कर्म के आरोप में बंद आसाराम के पड़ोसी होंगे। आसाराम पिछले पांच साल से जेल की बैरक नंबर 2 में रह रहे हैं, जबकि सलमान को बैरक नंबर 1 आवंटित की गई है।

    जानें, क्या है मामला

    सलमान खान पर जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात को कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने सलमान खान के साथ जिप्सी में तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान सहित एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को देखा था। इस पर सभी के खिलाफ वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विश्नोई समाज की ओर से भी एक परिवाद पेश किया गया था, जिसमें चार्ज लगाने के बाद गवाह पेश किए गए।

    अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की गई, जिसमें से 28 गवाहों के बयान कराए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए । फिर सलमान सहित सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी । बहस पूरी होने के बाद जज देव कुमार खत्री ने पांच अप्रैल को फैसला सुनाने का दिन मुर्करर किया था। उन्होंने सभी आरोपियों को फैसला सुनाते समय कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी।

    दोनों बहनों की आंखों में आए आंसू, इमोशनल हुए सलमान

    20 साल पुराने कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में मौजूद उनकी दोनों बहनों अलवीरा और अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बुधवार को मुंबई से ही सलमान खान के साथ जोधपुर पहुंची अलवीरा और अर्पिता ने गुरुवार सुबह 9 बजे से ही वकील हस्तीमल सारस्वत के साथ चर्चा करना शुरू किया और फिर ठीक 10:30 बजे कोर्ट पहुंच गई। सलमान उनके बाद कोर्ट में पहुंचे। जोधपुर ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने जैसे ही सलमान को सजा सुनाई तो दोनों बहनों की आंखों में आंसू बहने लगे और दोनों ही एक-दूसरे को संभालने का प्रयास करने लगी। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान काफी असहज महसूस करने लगे और अपने दोनों हाथों से मुंह को ढंका तो अलवीरा व अर्पिता ने उन्हे हौंसला देने का प्रयास किया। सलमान खान ने दोनों बहनों को गले लगा लिया।

    सलमान की बहनें अलवीरा और अर्पिता।

    हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस बोलेरो में सलमान खान को सेंट्रल जेल ले जाने लगी तो अलवीरा और अर्पिता अपने भाई के पीछे-पीछे चलने लगी। सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद सलमान को अलवीरा और अर्पिता से मिलने का मौका दिया गया। इस दौरान उन्होंने कानूनी व पारिवारिक मामलों पर चर्चा की। सलमान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा से भी बात की। कुछ देर उन्होंने मुंई से आए वकीलों के साथ ही जोधपुर हाईकोर्ट के वकील हस्तीमल सारस्वत के साथ बातचीत की। जेल में सलमान का मेडिकल टेस्ट कराया गया।

    जमानत याचिका दायर करेंगे
    सलमान खान की जमानत को लेकर उनके वकील शुक्रवार को जमानत याचिका दायर करेंगे। शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर की जाएगी। सलमान के वकीलों ने जमानत याचिका तैयार कर ली। जोधपुर के एक व्यापारी सलमान खान की जमानत देंगे।

    विश्नोई समाज ने कहा, अब मिला इंसाफ; प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

    सलमान खान को सजा सुनाए जाने पर विश्नोई समाज ने खुशी जताई है। साल 1998 में हिरण शिकार मामले के बाद से ही राजस्थान का विश्नोई समाज सलमान खान का विरोध करता आ रहा है। सलमान के खिलाफ सबसे पहले विश्नोई समाज ने ही जोधपुर पुलिस और कोर्ट में परिवाद पेश किया था और कोर्ट में अपना अलग से वकील खड़ा किया था। गुरुवार सुबह से ही विश्नोई समाज के लोग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जोधपुर पहुंचा शुरू हो गए थे। विश्नोई समाज के लोगों ने कोर्ट और सेंट्रल जेल के बाहर सलमान के खिलाफ नारेबाजी की। कोर्ट से सलमान को लेकर पुलिस जैसे ही सेंट्रल जेल पहुंची तो वहां पहले से ही खड़े विश्नोई समाज के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। विश्नोई टाइगर फोर्स के अध्यक्ष रामपाल भवाद के नेतृत्व में प्रदर्शन किए गए। भवान ने सलमान को सजा दिए जाने पर तो खुशी जताई, लेकिन इस मामले के सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, दुष्यंत सिंह और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने पर दुख जताया।

    हिरण शिकार मामले में सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद बिश्नोई समुदाय के लोग जश्न मनाते हुए।

    उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट में अपील पर विचार किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि विश्नोई समाज हिरण को अपने बच्चों की तरह पालता है। वन विभाग के साथ विश्नोई समाज ने भी पुलिस में सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विश्नोई समाज ने अपना वकील भी कोर्ट में पैरवी के लिए खड़ा किया था।

    इधर, सलमान खान के प्रशंसकों ने सजा सुनाए जाने पर दुख जताते हुए कहा कि उन्हे गलत ढंग से फंसाया गया है। सलमान खान के प्रशंसक गुरुवार सुबह से जोधपुर सेंट्रल जेल,कोर्ट और उनकी होटल के बाहर जमा हो गए थे।

    अन्य मामले और उनकी स्थिति

    करीब 20 साल पहले निर्माता-निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म "हम साथ-साथ है " की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर,1998 की रात को जोधपुर के कांकाणी गांव में अभिनेता सलमान खान और अन्य फिल्मी सितारों पर दो काले हिरण शिकार का आरोप लगा। इस मामले में जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दे दिया। सलमान के खिलाफ भवाद और घोड़ा फॉर्म हाउस चिंकारा शिकार के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने उन्हे 5 और 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि विश्नोई समाज के दबाव के चलते राज्य सरकार ने दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को नीचली अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। सलमान के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने कुल 4 केस दर्ज किए थे।

    वन विभाग और विश्नोई समाज की ओर से जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में यह केस दर्ज कराए गए थे। पहले चिंकारा और हिरण शिकार मामलों में सलमान खान कुल 18 दिन जेल में रह चुके हैं। अब गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने उन्हे 5 साल की सजा सुनाई गई है।

    1. भवाद चिंकारा प्रकरण
    इस प्रकरण में 27 सितंबर,1998 की रात में सलमान खान पर जोधपुर के पास भवाद गांव में दो चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगा। इस मामले में 17 फरवरी, 2006 को जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को एक साल की सजा सुनाई। सलमान खान की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा पर स्टे कर दिया।

    2. घोड़ा फार्म शिकार प्रकरण

    फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान पर जोधपुर के पास ओंसिया के घोड़ा फार्म में एक हिरण और एक चिंकारा के शिकार का आरोप है। आरोप लगाया गया कि सलमान खान ने 28 और 29 सितंबर, 1998 की रात में एक काले हिरण का शिकार किया। इस मामले में 10 अप्रैल, 2006 को सलमान खान को जोधपुर उप न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 साल की सजा सुनाई। सलमान ने इस सजा के खिलाफ जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। उन्हे जेल जाना पड़ा। इसके बाद सलमान खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में रिविजन पीटिशन याचिका दायर की तो हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2017 को घोड़ा फार्म के साथ ही भवाद चिंकारा शिकार प्रकरण में बरी कर दिया।

    3 हथियार एक्ट केस
    सलमान खान की होटल के कमरे से रायफल और रिवाल्वर जोधपुर पुलिस ने सीज कर केस दर्ज किया गया। आरोप था कि हथियार लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्होंने हथियार अपने साथ रखे और इनसे शिकार किया। इस मामले में जोधपुर जिला कोर्ट ने सलमान खान को 1 जनवरी, 2017 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है। उल्लेखनीय है कि सलमान पर इन हथियारों से ही कांकाणी के काले हिरणों के शिकार का आरोप है।

    4. कांकाणी काले हिरण शिकार मामला
    सलमान खान पर 1 और 2 अक्टूबर,1998 की रात में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। इस मामले में सलमान खान को गुरुवार को जोधपुर सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया। वहीं सह अभियुक्तों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू,सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

    कोर्ट जाती सोनाली बेंद्रे और तब्बू।

    अब तक कुल 18 दिन रहे जेल में, अब फिर 5 साल की सजा

    भवाद, घोड़ा फार्म हाउस चिंकारा और कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर,1998 तक 6 दिन पुलिस थाने और जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उन्हें 10 से 15 अप्रैल, 2006 तक 6 दिन और फिर 26 से 31 अगस्त, 2007 तक जेल रहना पड़ा था। अब गुरुवार को उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है।

    गैंगस्टर से जान को खतरा
    सलमान खान को कुख्यात गैंगस्टर लारेंस विश्नोई की गैंग से जान को खतरा हो सकता है । लारेंस विश्नोई ने 4 जनवरी को ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि वह जब सलमान खान को जोधपुर में मारेगा तब लोगों को उसकी धमकी की असलियत का पता चलेगा। लारेंस विश्नोई के खिलाफ कई मामले पुलिस में दर्ज हैं। वह सलमान खान द्वारा हिरण का शिकार किए जाने से नाराज है। धमकी को देखते हुए सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था जेल परिसर में कड़ी की गई है। उनकी बैरक के बाहर और पूरे जेल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    कोर्ट जाते सैफ अली खान।

    तब्बू से एयरपोर्ट के बाहर छेड़छाड़

    काले हिरण शिकार मामले बुधवार दोपहर जोधपुर पहुंची फिल्म अभिनेत्री तब्बू के साथ एक व्यक्ति ने एयरपोर्ट के बाहर छेड़छाड़ की। यह व्यक्ति सुरक्षाकर्मियों के बीच में से तब्बू के पास पहुंचा और फिर अश्नील हरकत करने लगा। इस पर तब्बू के बाउंसर्स ने उसे धक्का मारकर दूर भगाया। हालांकि तब्बू की ओर से इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

    जानें, कब क्या हुआ

    सितंबर 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ सलमान खान ने राजस्थान में जोधपुर के पास कणकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया। 

    2 अक्टूबर, 1998 को बिश्नोई गांव के लोगों ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ हिरणों के शिकार का केस दर्ज कराया।

    12 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान को विलुप्तप्राय जानवरों के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

    10 अप्रैल, 2006 को ट्रायल कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चिंकारा शिकार के केस में सलमान को दोषी ठहराया। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    31 अगस्त, 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई। एक हफ्ते बाद उनकी अपील पर यह सजा सस्पेंड कर दी गई। सलमान ने एक सप्ताह का यह वक्त जोधपुर जेल में बिताया। बाद में हाई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के केस में भी सलमान को बरी कर दिया।

    24 जुलाई, 2012 को राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच ने काले हिरण के शिकार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इसके बाद मामले में ट्रायल की राह खुली।

    9 जुलाई, 2014 को राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत सलमान की सजा को सस्पेंड किया गया था।

    25 जुलाई, 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस में सलमान खान को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके सुबूत नहीं हैं कि सलमान की लाइसेंसी बंदूक से ही शिकार किया गया।

    19 अक्टूबर, 2016 को राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 

    11 नवंबर, 2016 को राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक करने के राजी हुआ।

    15 फरवरी, 2017 को सलमान खान के वकील ने सुबूत पेश करने से इंकार कर दिया। 

    28 मार्च, 2018 को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

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