पंजाब में AAP के भगोड़े विधायक टौंग पर एफआइआर, कोविड पाबंदियों में धरना देने का मामला
31 जुलाई 2020 को जहरीली शराब पीने से जिले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के गेट पर कोविड पाबंदियों को दरकिनार कर धरना दिया था। इसी मामले में न्यायालय ने टौंग को भगोड़ा करार दिया है।

जासं, तरनतारन। सात दिन पहले जेएमआइसी बगीचा सिंह की अदालत द्वारा भगोड़े करार दिए बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टौंग के खिलाफ थाना सदर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एएसआइ गुरदास सिंह की ड्यूटी लगाई गई है।
जुलाई 2020 में कोविड पाबंदियों में आप ने दिया था धरना
31 जुलाई, 2020 को जहरीली शराब पीने से जिले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के गेट पर कोविड नियमों की परवाह किए बिना अनिश्चितकाल के लिए धरना लगाया था। इस पर थाना सदर की पुलिस ने आम आदमी पार्टी से संबंधित कई विधायकों और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
उक्त मुकदमें की सुनवाई जेएमआइसी बगीचा सिंह की अदालत में शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह ईटीओ, मीत हेयर, विधायक कश्मीर सिंह सोहल, मनजिंदर सिंह लालपुरा, दलबीर सिंह टौंग, कुलवंत सिंह पंडोरी, मनजीत सिंह बिलासपुर समेत अन्य नेताओं की गैरहाजिरी का अदालत ने कड़ा रुख लेते हुए उनके गैर जमानती वारंट जारी किए।
2 नवंबर को अदालत ने टौंग ने भगोड़ा करार दिया
इस दौरान बाबा बकाला के विधायक दलबीर सिंह टौंग ने अदालत के आदेशों की परवाहन नहीं की। इस कारण स्थानीय अदालत ने 2 नवंबर को विधायक टौंग को भगोड़ा करार देते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों का पालन करते बुधवार को थाना सदर की पुलिस ने बाबा बकाला के विधायक दलबीर सिंह टौंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीएसपी जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि विधायक की गिरफ्तारी के लिए एएसआइ गुरदास सिंह की ड्यूटी लगाई गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।