तरनतारन: शिअद के धरना देने के मामले में अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, प्रशासन ने बताया धारा 144 का उल्लंघन
तरनतारन में शिअद कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए धरने के मामले में अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह धरना शिअद प्रत्याशी की बेटी और अन्य नेताओं पर धमकाने के आरोप में दर्ज केस के विरोध में था। प्रशासन ने धरने को धारा 144 का उल्लंघन माना है, क्योंकि इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। मामले की जांच जारी है।
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शिअद के धरना लगाने के मामले में अज्ञात अकाली कार्यकर्ताओं खिलाफ केस दर्ज (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, तरनतारन। शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर रंधावा व अन्य अकालियों खिलाफ थाना सिटी की पुलिस द्वारा लोगों को धमकाने बाबत केस दर्ज किया गया था।
जिसके खिलाफ 25 अक्तूबर को झब्बाल चौक में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में धरना लगाने को लेकर थाना सिटी में एक केस दर्ज किया गया है। जिसमें अभी किसी आरोपित का नाम अंकित नहीं किया गया। मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसआइ गुरपाल सिंह को सौंपी गई है।
रिटर्निंग अधिकारी-कम-एसडीएम की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में करीब चार घंटे धरना लगाकर प्रदर्शन किया गया था।
रिटर्निंग अधिकारी मुताबिक उक्त धरने से पहले प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव मद्देनजर जिले में धारा 144 लगाई गई है। शिअद का उक्त धरना धारा 144 का उल्लंघन माना गया।
शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मंत्री जनमेजा सिंह सेखों, गुलजार सिंह रणिके, गौरवदीप सिंह वल्टोहा, रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा, शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर ने उक्त धरने में संबोधन किया था।
जांच अधिकारी गुरपाल सिंह का कहना है कि चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के आदेश पर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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