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    बाप ने पांच हजार में बेच दी 13 वर्षीय मासूम, 32 वर्षीय युवक से जबरन विवाह

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Sun, 30 Jul 2017 03:30 PM (IST)

    एक बाप ने अपनी 13 वर्षीय बेटी को पांच हजार रुपये में बेच दिया। तरनतारन में बच्ची मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसे फिर आरोपियों को ...और पढ़ें

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    बाप ने पांच हजार में बेच दी 13 वर्षीय मासूम, 32 वर्षीय युवक से जबरन विवाह

    तरनतारन [धर्मबीर सिंह मल्हार]। तरनतारन के गांव पंडोरी रण सिंह में एक बाप ने अपनी 13 वर्षीय मासूम बच्ची को मात्र पांच हजार रुपये में बेच दिया और जबरन उसका विवाह एक 32 वर्षीय युवक के साथ करवा दिया। ससुराल से लहूलुहान मासूम किसी तरह जान बचाकर भागकर एक धार्मिक स्थान पर पहुंची, तो वहां से उसे थाने भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने और सुरक्षा देने के बजाय बच्ची को फिर पिता के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए।

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    दलित बिरादरी से संबंधित व्यक्ति की 13 वर्षीय बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। उसने पांच हजार रुपये में बेटी का सौदा गांव पखोके निवासी 32 वर्षीय युवक संदीप सिंह के साथ कर लिया। गांव के लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया, तो पिता और दादी ने रिश्ता तोडऩे से मना कर दिया। गांव के लोगों ने गांव पखोके पहुंच कर बरात लौटाने का फैसला किया, तो पिता ने अपनी मां के साथ मिलकर जंडियाला गुरु कस्बे के गुरद्वारा खूही साहिब में उसका आनंद कारज करवा दिया।

    ससुराल से भागकर वह लहूलुहान स्थिति में कस्बा झबाल के एक धार्मिक स्थल पर पहुंची। उसने लोगों को अपनी तकलीफ बताई, तो उन्होंने बच्ची को थाना झबाल भेज दिया गया। थाना झबाल के अतिरिक्त प्रभारी हरचंद सिंह ने कार्रवाई करने के बजाय उसे दोबारा पिता और दादी के हवाले कर दिया। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता, पति, दादी और ग्रंथी पर केस दर्ज कर लिया। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। जांच एसपी तिलक राज करेंगे।

    हेल्पलाइन पर शिकायत

    समाज सेवी गुरमीत सिंह झबाल ने बताया कि उन्होंने पुलिस हेल्प लाइन नंबर 181 पर शिकायत कर पीडि़ता को इंसाफ दिलाने की मांग की है। गांव पंडोरी रण सिंह की सरपंच शरनजीत कौर, पूर्व सरपंच जोधबीर सिंह ने बताया कि मासूम का विवाह करने से परिजनों को रोका था। परिजनों ने गांव से बाहर ले जाकर उसका विवाह किया है।

    संस्था हाईकोर्ट में लड़ेगी केस

    बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था सवैग की चेयरपर्सन वरिष्ठ एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा का कहना है कि 18 वर्ष से पहले लड़की का विवाह करना कानूनी अपराध है। संस्था पीडि़ता को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी।

    बच्ची अपनी कस्टडी में लेगी पुलिस

    एसएसपी दर्शन सिंह मान ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। रविवार सुबह बच्ची को पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा।

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