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    तरनतारन छेड़छाड़ मामले में आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार, हिरासत में लिए गए

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 12:33 PM (IST)

    तरनतारन अदालत ने 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी पाया है। यह मामला एक विवाह समारोह में हरबिंदर कौर उसमां के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है। अदालत ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। हालांकि सजा की अवधि अभी तक अधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है।

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    आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा (फाइल फोटो)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विवाह समारोह में भाग लेने आई अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले पर एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत द्वारा मुख्य आरोपित के तौर पर खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत अन्य को दोषी करार दे दिया है।

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    सजा का फैसला 12 को सुनाया जा सकता है। फिलहाल दोषी विधायक लालपुरा समेत अन्य को हिरासत में ले लिया गया है।

    विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर सांसद तक गूंजा था। दरासल चार मार्च 2013 में गांव उसमां निवासी हरबिंदर कौर उसमां अपने पिता कश्मीर सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों समेत विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पैलेस में पहुंची तो वहां पर मौजूद टेक्सी चालकों द्वारा हरबिंदर कौर उसमां के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई।

    विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उनकी मारपीट की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच सड़क पर परिवार की बेतहाशा मारपीट की थी। जिसकी वीडियो मीडिया तक पहुंचते ही मामला पूरे देश में तूल पकड़ गया। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए।

    आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत में बचाव पक्ष के वकील पेश हुए व कम से कम सजा की अपील की।12.05 मिनट पर अदालत ने आरोपितों को दोषी करार देते सभी को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए। जिसके बाद अदालत परिसर पुलिस छावनी में बदल गया। दोषियों की सजा का फैसला 12 को होगा।