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    अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने कैदियों के मामलों में की चर्चा

    जागरण संवाददाता संगरूर जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी ने जिला व सेशन जज कम चेयरमैन ने बैठक की।ह

    By JagranEdited By: Updated: Thu, 05 Nov 2020 05:31 PM (IST)
    अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने कैदियों के मामलों में की चर्चा

    जागरण संवाददाता, संगरूर :

    जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी ने जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी संगरूर की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक के दौरान जिला जेल संगरूर व सब जेल मालेरकोटला में बंद कैदियों संबंधी विस्तार से चर्चा की गई। जिला व सेशन जज हरपाल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिले में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। इसमें विचार किए जाते हैं कि कितने कैदी 436 सीआरपीसी या 436-ए सीआरपीसी के अंतर्गत रिहा होने के योग्य हैं। इसके अलावा बीमारियों से जूझ रहे कैदी, राजीनामा करने के लिए राजी कैदी, 19 से 21 वर्ष से बंद कैदी व वे कैदी जिनके चालान न आने के कारण जमानत व रिहाई संभव हो पर चर्चा की जाती है। उन्होंने बताया कि लाकडाउन के समय जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी संगरूर के तालमेल के जरिए बहुत से कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया। जिला अथारिटी ने वेबीनार लगाकर कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा लोक अदालत के बारे में बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को लगाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक केसों का निपटारा किया जाएगा।

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    इस मौके पर नीतिका वर्मा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट साहित्य सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथारिर्टी संगरूर ने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए उनके कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या टोल फ्री नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बूटा सिंह डीएसपी हेडक्वार्टर संगरूर, सिमरप्रीत कौर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल संगरूर, नीतिका वर्मा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सहित सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी संगरूर, बलविदर सिंह सुपरिंटेंडेंट जिला जेल संगरूर व मोहन लाल सुपरिंटेंडेंट सब जेल मालेरकोटला उपस्थित थे।