Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Farmer Protest: क्या खुलेगा शंभू बॉर्डर! सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, पंजाब व हरियाणा को दिए ये निर्देश

    By Agency Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Wed, 24 Jul 2024 02:23 PM (IST)

    किसान आंदोलन 2.0 के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसान संगठनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर पंजाब व हरियाणा को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा है जो प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान ढूंढेगी।

    Hero Image
    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा को यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश।

    पीटीआई, पटियाला। हरियाणा व पंजाब के बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल, हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बॉर्डर खोलने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा व पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अभी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा है, जो प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान ढूंढेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तटस्थ मध्यस्थ की जरूरत- सुप्रीम कोर्ट

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की जरूरत है, जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे अन्यथा वो दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनकी बेहतरीन मंशा के बावजूद विश्वास की कमी है।

    ये भी पढ़ें: Budget 2024: अमृतसर-कलकत्ता कॉरिडोर सीमांत जिले के उद्योग को देगा संजीवनी, समय की बचत के साथ बढ़ेगा आयात-निर्यात

    13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं किसान

    पीठ ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर उचित निर्देश लिए जाएं। तब तक शंभू सीमा पर स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने दें। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

    ये भी पढ़ें: श्री अकाल तख्त पहुंचे सुखबीर बादल, जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के समक्ष हुए पेश; बागी गुट के आरोपों पर देंगे जवाब