ट्रैक किनारे सुविधाओं का विकास करे रेलवे
औरैया, संवाददाता : रेलवे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किये जाने पर लाइन के किनारे के भू स्वामियों की सुविधा के लिए रास्ता, जल निकासी व्यवस्था, पुलिया व अन्य विकास कार्य कराये जाने की संस्तुति जिलाधिकारी ने रेल मंत्रालय को पत्र भेजकर की है। औद्योगिक नगर दिबियापुर क्षेत्र के दर्जन भर प्रधानों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को प्रतिवेदन सौंपा था।
जिलाधिकारी की ओर से निदेशक भूमि एवं सुख सुविधाएं रेल मंत्रालय को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि दिबियापुर क्षेत्र के गांव उमरी व ककराही की जमीन ईस्टर्न डेडीकेटेड कोरीडोर के विशेष रेल परियोजना हेतु अर्जित की गयी है। रेल अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार रेल प्रशासन रेलवे लाइन से लगी हुयी भूमि के स्वामियों और अधिभोगियों की सुविधा के लिए सुविधाओं का विस्तार और उनका अनुरक्षण करे। रेल मंत्रालय ने अधिनियम और जिलाधिकारी की चिट्ठी का संज्ञान लिया तो तय है कि रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले समस्याओं से घिरे लोगों को कुछ सहूलियतें मिल जायें। ग्राम पंचायत ककराही की प्रधान रानी पांडे, जमुहां की प्रधान राजेश्वरी, कैंजरी के प्रधान बांकेलाल, बिझाई की प्रधान शीतला देवी, नौगवां के प्रधान योगेंद्र कुमार, उमरी के प्रधान रमेश चंद्र व हरतौली के प्रधान हरीबाबू यादव आदि ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर रेलवे अधिनियम के तहत चार सूत्रीय मांगें उठायी थीं जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी से आख्या तलब की थी। उपजिलाधिकारी की आख्या के बाद जिलाधिकारी ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। उपरोक्त संस्तुति के कार्यो के पूर्ण होते ही औद्योगिक नगर दिबियापुर की आधी आवादी को रेलवे स्टेशन, बाजार आवागमन हेतु अति सुगम और सरल मार्ग प्राप्त होगा, साथ ही उत्तरी ओर का पानी निकलकर दक्षिणी ओर सेहुद नाले में जायेगा जिससे नगर का उत्तरी हिस्सा जलभराव की समस्या से मुक्त हो सकेगा।
सुविधाएं जिनकी मांग की गयी
* कांशीराम कालोनी को रेलवे परिसर से रास्ता
* बिझाई से कैंजरी के बीच रेल लाइन पर तीन पुलियों का निर्माण
* बिझाई फाटक से कैंजरी फाटक तक नाले का निर्माण
* बिझाई फाटक से कन्हों फाटक तक रेल ट्रैक के किनारे सड़क
क्या है रेलवे अधिनियम
औरैया : रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 16 के अनुसार रेल ट्रैक से लगी हुयी भूमि के स्वामियों और अधिभोगियों की सुविधा के लिए रेल लाइन के ऊपर, नीचे या बगल में सब आवश्यक पुल, सुरंगें, पुलियां, नालियां, जल सरणियां या अन्य रास्ते, सड़क अपने खर्च पर रेल प्रशासन बनायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
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